हिजाब प्रतिबंध: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामला सुनवाई के लिए बड़ी पीठ को भेजा, कोई अंतरिम राहत नहीं

Update: 2022-02-09 13:15 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनने पर प्रवेश से इनकार करने के एक सरकारी कॉलेज की कार्रवाई को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा है।

जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित ने कहा कि मामला व्यक्तिगत कानून में मौलिक महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को जन्म देता है, जिन्हें एक बड़ी पीठ द्वारा तय किया जाना चाहिए। पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि याचिकाओं में तात्कालिकता पर विचार करते हुए, कागजात को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष तुरंत विचार के लिए रखा जाए।

जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित ने कहा,

" महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए अदालत का विचार है कि मुख्य न्यायाधीश के हाथ में यह तय करने के लिए कागजात रखे जाएं कि क्या विषय की सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है।"

हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति की मांग की। एकल पीठ ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले में बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाएगा।

पीठ ने कहा,

" यहां तक कि अंतरिम प्रार्थना भी बड़ी बेंच के विचार करने योग्य है जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने विवेक से गठित किया जा सकता है और इसलिए अंतरिम प्रार्थनाओं पर दिए गए तर्क यहां पुन: प्रस्तुत किए जाते हैं। "

याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह की गई तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए जस्टिस दीक्षित ने रजिस्ट्री को तुरंत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।

इस मामले में अदालत के सामने सवाल यह है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा है और क्या ऐसे मामलों में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है? यह भी विचार किया जाना है कि क्या हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार के चरित्र का हिस्सा है और क्या केवल अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है?

कोर्ट रूम एक्सचेंज

कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने के लिए अपना झुकाव व्यक्त किया।

जस्टिस कृष्णा ने कहा ,

"मुझे लगता है कि इस मामले पर बड़ी पीठ के विचार की आवश्यकता है। पड़ोसी हाईकोर्ट के निर्णयों से निकलने वाले ज्ञान का इलाज किया जाना चाहिए।"

न्यायाधीश केरल और मद्रास के हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों का जिक्र कर रहे थे, जिन्हें मंगलवार उनके ध्यान में लाया गया था।

केरल हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा घोषित किया था और 2016 में सीबीएसई अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एआईपीएमटी) के लिए दो मुस्लिम छात्राओं को इसे पहनने की अनुमति दी थी।

इसी तरह मद्रास हाईकोर्ट ने देखा था कि मुस्लिम विद्वानों में लगभग एकमत है कि परदा अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्कार्फ से सिर ढंकना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि एक बड़ी बेंच के संदर्भ में अदालत द्वारा तय किया जाने वाला एक प्रश्न है, वे मामले के जल्द से जल्द निर्णय की मांग करते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि इस मामले में शामिल सवाल यह है कि क्या राज्य के पास कोई यूनिफॉर्म (पोशाक) निर्धारित करने की शक्ति है और क्या इसे ठीक से निर्धारित किया गया है?

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता का यह मामला है कि राज्य के पास कर्नाटक शिक्षा नियमों के अनुसार ड्रेस कोड पर जीओ जारी करने की कोई क्षमता नहीं है और यह राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राज्य ने इस आरोप का खंडन किया है।

याचिकाकर्ताओं ने आगे प्रार्थना की कि जब तक बड़ी बेंच का गठन नहीं हो जाता, तब तक यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था की जानी चाहिए कि बच्चों को कॉलेज से बाहर न रखा जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा,

" प्रथम दृष्टया कह सकते हैं कि सभी प्रश्न खुले रखे जाएं, प्रथम दृष्टया चूंकि छात्राएं कॉलेजों जा रही थीं, सभी प्रश्नों को खुला रखते हुए छात्राओं को अगले दो महीने तक अध्ययन करने दें। कृपया अंतरिम व्यवस्था करें। "

हेगड़े ने जोर देकर कहा ,

" एक किशोर लड़की को अपनी शिक्षा के लिए अपने विवेक के साथ समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अपने शिक्षकों के दर्शन करने दें। "

एजी ने अंतरिम राहत का विरोध किया

राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता पीके नवदगी ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि,

" याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका गलत है क्योंकि यह सरकारी आदेश (दिनांक 5 फरवरी) को चुनौती देती है, जबकि प्रत्येक संस्थान को यूनिफॉर्म निर्धारित करने में स्वायत्तता दी गई है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।"

आगे यह तर्क दिया गया कि हिजाब धार्मिक प्रथा का अभिन्न अंग नहीं है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि केरल हाईकोर्ट के फैसले ने भी जो हिजाब पहनने के अधिकार को बरकरार रखा था, यह कहता है कि इससे एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है।

एजी ने कहा,

" एक सवाल यह उठता है कि क्या हिजाब पहनने के अधिकार का दावा आवश्यक धार्मिक अभ्यास है। यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया है और हर कोई निर्णय के लिए अदालत की ओर देख रहा है।"

उन्होंने यह कहते हुए अंतरिम राहत देने का भी विरोध किया,

"इस स्तर पर अंतरिम आदेश याचिका को अनुमति देने के बराबर होगा।"

संबंधित कॉलेज विकास समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पोवैया ने यह भी कहा कि रिट याचिका में उठाए गए सवाल पूरी तरह से बेंच के रोस्टर द्वारा कवर किए गए हैं, इसलिए लॉर्डशिप पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय दे सकते हैं। बड़ी पीठ के पास मामला भेजना आवश्यक नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि एक साल से यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन रखा जा रहा है। हालांकि अभी इसकी शिकायत की गई है, इसलिए उन्होंने अंतरिम राहत का विरोध किया।

अब तक का मामला

जब मामले की पहली सुनवाई मंगलवार को हुई, तब कोर्ट ने छात्र समुदाय और आम जनता से अपील की थी कि वे संविधान में विश्वास रखें और शांति बनाए रखें, जबकि मामला विचाराधीन है।

हिजाब बैन मामला : कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्रों और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की, संविधान में आस्था रखने का आग्रह

यह याचिकाकर्ता का मामला है कि हिजाब पहनने का अधिकार इस्लाम के तहत एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, और राज्य को संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 25 के तहत ऐसे अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

इस बीच राज्य ने दावा किया है कि इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में एकरूपता, अनुशासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।

एक लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया गया,

"एक संस्था के भीतर एकता, बंधुत्व और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में, छात्रों को उनके धार्मिक विश्वासों और विश्वासों को पूरा करने वाले पहचान योग्य धार्मिक प्रतीकों या ड्रेस कोड पहनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस अभ्यास की अनुमति देने से छात्रो को प्राप्त होगा एक विशिष्ट, पहचान योग्य विशेषता जो बच्चे और शैक्षणिक वातावरण के विकास के लिए अनुकूल नहीं है।"

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