प्राइवेटाइजेशन के कारण एयर इंडिया के कर्मचारियों की बेदखली को औद्योगिक विवाद नहीं कहा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि एयर इंडिया के कर्मचारियों को लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट पर आवास दिया गया था और यह अधिकार के रूप में नहीं था, माना कि निजीकरण के कारण कर्मचारियों की बेदखली को औद्योगिक विवाद नहीं कहा जा सकता।
जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने एयर इंडिया के कर्मचारी संघों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने कहा,
" आवास बनाए रखने का अधिकार लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों द्वारा शासित होता है। पब्लिक प्रापर्टी अधिनियम के तहत विशिष्ट उपाय है। आवास के आवंटन की मांग करने के लिए कर्मचारी के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनाया गया है। वर्तमान मामले के इन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अन्य कारणों से जिन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि आवास से संबंधित विवाद को रोजगार से जुड़ा विवाद कहा जा सकता है।”
एयर इंडिया लिमिटेड के कई कर्मचारियों को एयर इंडिया आवास आवंटन नियम, 2017 (आवास नियम) के अनुसार आवासीय आवास आवंटित किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा एआईएल के निजीकरण के निर्णय के बाद कर्मचारियों को आवंटित आवास खाली करने के लिए पत्र जारी किए गए। कर्मचारी संघों और एआईएल के बीच सुलह की कार्यवाही विफल रही, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संघों के सदस्यों को 24 सितंबर, 2022 तक उनके आवंटित आवास पर कब्जा करने की अनुमति दी और सरकार को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी कि विवाद को 15 सितंबर 2022 तक औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेजा जाए या नहीं।
केंद्र सरकार ने विवाद को रेफर करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उस फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि केंद्र सरकार द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया और नए फैसले के लिए मामले को केंद्र सरकार को वापस भेज दिया गया। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर, 2022 को फिर से केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण को यह कहते हुए एक संदर्भ देने से इनकार कर दिया कि आवास रोजगार की शर्त नहीं है और इसलिए इस मुद्दे को औद्योगिक विवाद नहीं माना जा सकता। इस आदेश को वर्तमान याचिकाओं में चुनौती दी गई थी।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 में यह प्रावधान है कि यदि सरकार की राय है कि कोई औद्योगिक विवाद मौजूद है, तो वह इसे अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण के पास भेज सकती है। एक औद्योगिक विवाद एक विवाद है जो रोजगार या रोजगार की शर्तों या श्रम की शर्तों से संबंधित है।
याचिकाकर्ता-यूनियनों ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी कंपनियों के साथ आवास रोजगार का एक अभिन्न अंग है। हाउसिंग रूल्स से कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को अधिकार के तौर पर आवास नहीं दिया जाता है। आवास उपलब्धता के अनुसार दिया जाना है और आवंटन के बाद मकान किराया भत्ता बंद कर दिया जाना है। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों को उनकी सेवा के कार्यकाल के दौरान आवास बनाए रखने की अनुमति है और नियम यह स्पष्ट करते हैं कि आवास एक कल्याणकारी कार्य है।
जिन कर्मचारियों को आवास आवंटित किया गया है, उन्होंने निर्धारित प्रारूप में लीव और लाइसेंस समझौते निष्पादित किए हैं। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों ने लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार सहमति व्यक्त की है कि वे आवंटित फ्लैटों के संबंध में केवल लाइसेंसधारी हैं और प्रतिवादी कंपनियों को समझौते के तहत बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इसे निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है।
याचिकाकर्ता संघों ने तर्क दिया कि आवास रोजगार की अवधि है या नहीं, इसका निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था और इसे औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। अदालत ने असहमति जताई और कहा कि सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पहले एक राय बनाए कि क्या विवाद "औद्योगिक विवाद" के दायरे में आते हैं।
याचिकाकर्ता-यूनियनों ने तर्क दिया कि औद्योगिक विवाद में वह हर विवाद शामिल है जो रोजगार से जुड़ा है, इसलिए यह रोजगार की टर्म नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जहां आवास और रोजगार के आवंटन के बीच कुछ संबंध है, इसका मतलब यह नहीं है कि रोजगार के साथ दूर-दूर तक संबंध रखने वाली हर चीज औद्योगिक विवाद का गठन करेगी।
अदालत ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने आवास पर कब्जा कर लिया है, वे रेफरेंस की मांग को खारिज करने पर भी लापरवाह नहीं होंगे। वे बेदखली की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी के समक्ष परिसर पर कब्जा करने के अपने कथित अधिकार को प्रदर्शित कर सकते हैं। वे सम्पदा अधिकारी के आदेश को बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के जिला न्यायाधीश के समक्ष भी चुनौती दे सकते हैं। अदालत ने बेदखली की कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए आवास पर कर्मचारियों के अधिकार के बारे में सभी विवादों को खुला छोड़ दिया।
याचिकाकर्ताओं ने मुंबई में 15 लाख रुपये के क्षति की वसूली को भी चुनौती दी। । हालांकि, अदालत ने कहा कि दंडात्मक किराया लगाने के फैसले को रद्द करने के लिए कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया है। अदालत ने इस मुद्दे पर फैसला करने से इनकार कर दिया और कहा कि पीपी अधिनियम के तहत कार्यवाही में किराए की वसूली के पहलू से निपटा जा सकता है।
अदालत ने कहा कि फ्लैटों की कुल संख्या 3000 है और केवल 410 कर्मचारियों ने आवास पर कब्जा जारी रखा है, जिनमें से 238 ने उन्हें खाली करने के लिए पहले ही अंडरटेकिंग जमा कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता-यूनियन केवल उन 142 कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने आवास खाली करने की इच्छा नहीं दिखाई है। अदालत ने आगे कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता-यूनियन ने उन सटीक कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया है जिनकी ओर से याचिका दायर की गई है।
इस प्रकार अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने प्रतिवादियों को फैसले की तारीख से दो सप्ताह के लिए कर्मचारियों से दंडात्मक किराया वसूलने से रोक दिया।
केस टाइटल - ऑल इंडिया सर्विस इंजीनियर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य।
केस नंबर। - 2022 की रिट याचिका (एल) नंबर 34307
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