राजद्रोह मामला: दिल्ली कोर्ट ने शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2022-06-06 14:50 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत दर्ज एफआईआर में शरजील इमाम द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा राजद्रोह के प्रावधान पर पुनर्विचार करने तक राजद्रोह कानून को स्थगित रखा गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने भी मामले में सुनवाई जारी रखने के सवाल पर आदेश सुरक्षित रख लिया,  जब शरजील इमाम के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आईपीसी की धारा 124 A के तहत अपराध के संबंध में आपराधिक मुकदमे पर रोक लगा दी गई है।

हालांकि, विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि सबूत जारी रह सकते हैं और आईपीसी की धारा 124 ए के अलावा अन्य अपराधों के लिए सुनवाई जारी रह सकती है। इमाम के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा यदि अन्य औपचारिक गवाहों की जांच की जाए, जिनकी जांच की जानी है।

तदनुसार, कोर्ट ने दोनों पहलुओं पर गौर करने के बाद 10 जून तक आदेश सुरक्षित रख लिया।

इमाम पर दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर 22/2020 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूएपीए के तहत कथित अपराध को बाद में जोड़ा गया। इमाम पर एफआईआर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है।

हाईकोर्ट हाल ही में इमाम को अंतरिम जमानत मांगने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी, जब अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत आवेदन के सुनवाई योग्य होने पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी।

विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने हाईकोर्ट के समक्ष अंतरिम जमानत आवेदन के सुनवाई योग्य होने पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए कहा था कि 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, जमानत आवेदन को पहले विशेष अदालत के समक्ष स्थानांतरित किया जाना चाहिए और यदि वहां व्यथित होते हैं तो उसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष अपील की जाएगी।

याचिका में कहा गया है कि इमाम को लगभग 28 महीने तक जेल में रखा गया है, जबकि अपराधों के लिए अधिकतम सजा, जिसमें 124-ए आईपीसी शामिल नहीं है, अधिकतम 7 साल की कैद तक की सजा है।

ट्रायल कोर्ट ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, आदि), 153बी (आरोप, राष्ट्रीय-एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे), 505 (सार्वजनिक दुर्भावना के लिए बयान) के साथ यूएपीए की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए।

केस टाइटल : शरजील इमाम बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी

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