बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने 23.12.2020 के नोटिस में बताया कि दिल्ली स्टेट बार में अपना नामांकन (Enrolment) करवाने के इच्छुक अधिवक्ताओं के लिए नामांकन फीस बढ़ा दी है। संशोधित शुल्क 1 जनवरी 2021 से लागू होगा।
नोटिस का विवरण
नोटिस के अनुसार, दिल्ली बार काउंसिल ने अधिवक्ताओं के नामांकन शुल्क, पहचान पत्र शुल्क, भवन और पुस्तकालय निधि और अन्य प्रासंगिक सेवाओं में वृद्धि की है। नए अधिवक्ताओं के लिए निम्न तीन स्लैब के तहत फीस बढ़ाई गई है।
स्नातक होने के तुरंत बाद नामांकन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए।
5 साल के ग्रेजुएशन के बाद नामांकन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए।
सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए।
प्रथम स्लैब में आने वाले तत्काल स्नातकों को कुल राशि 14,300 रुपए नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने में खर्च करने होंगे। यह राशि पहले 9000 रुपए थी।
अधिवक्ताओं की दूसरी श्रेणी के लिए कुल 20,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि तीसरी श्रेणी में नामांकन शुल्क की उच्चतम दर है, जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नामांकन प्रक्रिया में 35,000 का भुगतान करना होगा।
नोटिस में कहा गया है कि निम्नलिखित 7 श्रेणियों में शुल्कों में वृद्धि हुई है:
नामांकन शुल्क
पहचान पत्र शुल्क
भवन निधि
लाइब्रेरी फंड
अप्रत्यक्ष शुल्क
कल्याण निधि की फीस
बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा बनाई गई कल्याणकारी निधि की वकालत
हालाँकि, नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि नामांकन फॉर्म की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी और यह 1000 रुपए में ही उपलब्ध रहेगा।
"परिसंचरण" के माध्यम से नामांकन शुल्क में वृद्धि
इस नोटिस के अनुसार दिल्ली की बार काउंसिल द्वारा सर्कुलेशन प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन लेने के लिए ली गई फीस को भी बढ़ाया गया है। सर्कुलेशन स्टेट बार में तेजी से नामांकन को सक्षम करने की प्रक्रिया है, जिसमें इच्छुक उम्मीदवार अपने नामांकन आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर अपना नामांकन नंबर प्राप्त करते हैं।
यह प्रक्रिया अक्सर उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रैक्टिस को तत्काल आधार पर शुरू करने के लिए या स्नातक पूरा होने के तुरंत बाद शुरू की जाती है।
नोटिस के अनुसार, संचलन शुल्क को3000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है।
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