COVID19- दिल्ली सरकार ने न्यायाधीशों और उनके परिवारों के लिए अशोका होटल में 100 कमरे स्थापित करने का निर्णय लिया

Update: 2021-04-27 04:22 GMT
COVID19- दिल्ली सरकार ने न्यायाधीशों और उनके परिवारों के लिए अशोका होटल में 100 कमरे स्थापित करने का निर्णय लिया

दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त एक अनुरोध के अनुसार, दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायिक अधिकारियों, और उनके परिवारों के लिए COVID स्वास्थ्य सुविधा की स्थापना के लिए अशोका होटल, नई दिल्ली के 100 कमरों का उपयोग करने का निर्णय लिया है।

रविवार (26 अप्रैल) को कमांडर/एसडीएम, सब-डिवीजन चाणक्यपुरी, गीत ग्रोवर द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। COVID स्वास्थ्य सुविधा, प्राइमस अस्पताल द्वारा चलाई जाएगी और दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं: -

  • बायोमेडिकल कचरा निपटान अस्पताल की जिम्मेदारी होगी।
  • होटल के कर्मचारियों को सभी सुरक्षात्मक गियर दिए जाएंगे और बुनियादी पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • स्थानांतरण सुविधा के लिए एम्बुलेंस प्राइमस अस्पताल द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • होटल कर्मचारियों की किसी भी कमी को अस्पताल द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  • होटल द्वारा कमरे, हाउसकीपिंग, कीटाणुशोधन और रोगियों के लिए भोजन सहित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
  • शुल्क अस्पताल द्वारा एकत्र किए जाएंगे और अस्पताल होटल को भुगतान करेगा।
  • प्राइमस अस्पताल अपने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को पारस्परिक रूप से दरें तय करने के बाद अपने खर्च पर समायोजित कर सकता है।

यह ध्यान दिया जा सकता कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों को फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में स्वीकार करने और न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के इलाज के लिए निजी / सरकारी COVID अस्पतालों को नामित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

इसके अलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्य रूप से कम से कम 60 बेड के लिए चिकित्सा सुविधा स्थापित करने और आरटी-पीसीआर परीक्षण, टीकाकरण आदि जैसी सुविधाओं के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

संबंधित समाचार में, राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर, दिल्ली सरकार ने एक और सप्ताह के लिए अपनी तालाबंदी को आगे बढ़ा दिया है और अब यह 3 मई तक जारी रहेगा।

यह फैसला रविवार को आया जिसके विषय में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विस्तार की घोषणा की।

दिल्ली सरकार ने सोमवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोविड टीकाकरण प्रदान करने का निर्णय लिया।

18 साल से कम उम्र के लोगों पर बोलते हुए, दिल्ली के सीएम ने कहा कि कोविड महामारी से ऐसे लोग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और 18 साल से कम उम्र के लोगों को टीके उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए।

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