COVID-19 की तीसरी लहर: इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 जनवरी से मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में करेगा

Update: 2022-01-03 02:52 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है।

यह व्यवस्था कोर्ट के अगले आदेश तक लागू रहेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधा कांत ओझा और अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार चौधरी ने लाइव लॉ से बात करते हुए पुष्टि की कि अदालत 3 जनवरी से अगले आदेश तक मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में करेगी।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति की मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

हालांकि, इस सप्ताह, यदि कोई वकील अदालत की कार्यवाही में शामिल होने में असमर्थ है तो अदालत द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा और अगले दिन इस तरह के मामले की सुनवाई की जाएगी।

संबंधित समाचारों में, COVID-19 मामलों में वृद्धि और ओमिक्रॉन के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने अगले दो सप्ताह के लिए वर्चुअल हियरिंग पर वापस जाने का निर्णय लिया है।

रविवार शाम को जारी अधिसूचना में कहा गया है,

"बार के सदस्यों, पार्टी-इन-पर्सन और सभी संबंधितों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट (COVID-2019) के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश देने में प्रसन्नता हुई है कि संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) फिजिकल सुनवाई पर रोक लगाई जाती है और माननीय अदालतों के समक्ष हाइब्रिड विकल्प के साथ दो सप्ताह की अवधि के लिए और 03.01. 2022 से केवल वर्चुअल मोड में होगा।"

इसके अलावा, COVID-19 महामारी की आसन्न तीसरी लहर के खतरे और कोविड प्रभावित मामलों की संख्या में खतरनाक वृद्धि को देखते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी 3 जनवरी से केवल वर्चुअल मोड के माध्यम से कार्य करने का निर्णय लिया है।

30 दिसंबर को, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय लिया कि हाईकोर्ट और जिला अदालतें 3 जनवरी से 15 जनवरी, 2022 तक केवल वर्चुअल मोड में काम करेंगी।

दूसरी ओर, 9 नवंबर की अधिसूचना के बाद, जिसने अदालत परिसर में अधिवक्ताओं और क्लर्कों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा दिया, मद्रास हाईकोर्ट ने अब केवल फिजिकल मोड में मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर सभी वर्चुअल सुनवाई 3 जनवरी 2022, यानी सोमवार से निलंबित रहेगी। अनिवार्य फिजिकल मोड 3 जनवरी से मद्रास की प्रिंसिपल सीट और मदुरै बेंच दोनों पर लागू होगा।

COVID-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के दिशा-निर्देश, कुछ प्रतिबंध, विनियम आदि लागू करते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने भी सुनवाई 3 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक वर्चुअल मोड पर वापस जाने का निर्णय लिया है।

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