COVID 19 : केंद्र सरकार ने वाहन बीमा पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की नवीनीकरण तारीख 21 अप्रैल तक बढ़ाई
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन के थर्ड पार्टी बीमा और स्वास्थ्य बीमा की नवीनीकरण की नियत तारीख को उन व्यक्तियों के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिनकी पॉलिसी देश में चल रहे लॉकडाउन अवधि के दौरान समाप्त हो रही हैं।
बुधवार को इस संबंध में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, वित्त मंत्रालय ने 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 के बीच जिन पॉलिसी धारकों की पॉलिसी की अवधि समाप्त हो रही है, उन पॉलिसियों के नवीनीकरण की अवधि 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
इस संबंध में दो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिनके अनुसार,
"जिन पॉलिसी धारकों की मोटर वाहन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के दौरान नवीनीकरण होना है और जो समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं; कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के कारण देश में मौजूदा स्थिति के अनुसार उन्हें मोटर वाहन के थर्ड पार्टी बीमा की वैधानिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए 21 अप्रैल, 2020 तक या उससे पहले अपने बीमाकर्ताओं को पॉलिसी के नवीकरण के लिए ऐसे भुगतान करने की अनुमति है।"
"जिन पॉलिसी धारकों की हेल्थ बीमा पॉलिसी का 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक की अवधि के दौरान नवीकरण होना और जो मौजूदा स्थिति को देखते हुए समय पर अपने नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं। कोरोना वायरस रोग (COVID-19) के कारण देश में मौजूदा स्थिति के अनुसार उन्हें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए 21 अप्रैल, 2020 से पहले या उस तारीख से हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कवर की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के भुगतान की अनुमति है। "
इससे पहले, सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत सभी दस्तावेजों के नवीनीकरण की वैधता की तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी थी, जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, आदि शामिल थे, जो 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद समाप्त होने वाले थे।