बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द करने का आदेश रद्द किया (वीडियो)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुलुंड फैक्ट्री में जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी ढिगे की खंडपीठ ने कहा कि एफडीए की कार्रवाई अनुचित और मनमाना था। अदालत ने कहा, "एक प्रशासक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता।" अदालत ने कहा कि यह उचित नहीं है कि जिस क्षण बैच से एक सैंपल मानक गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है, लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है।
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