बॉम्बे हाईकोर्ट ने 83 वर्षीय वकील को महात्मा गांधी की शिष्या मीरा बेन की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद करने का लाइसेंस दिया

Update: 2023-03-25 03:00 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 83 वर्षीय वकील को धर्मनिष्ठ गांधीवादी - मेडेलीन स्लेड की आत्मकथा का अनुवाद और प्रकाशन करने का लाइसेंस दिया है, जिसे मराठी में मीरा बेन के नाम से भी जाना जाता है।

वकील अनिलकुमार करखानिस ने कहा कि उनका इरादा "द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज" नामक पुस्तक को मराठी में प्रकाशित करना है, किसी व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित में। उन्होंने अनुमति के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 32 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि मूल प्रकाशकों का पता नहीं चल रहा है।

मीरा बेन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कट्टर समर्थक थीं। 1920 के दशक में उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ने के लिए इंग्लैंड में घर छोड़ दिया और गांधीवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

आदेश में कहा गया,

"इस अदालत ने उस साहित्यिक कृति का अवलोकन किया है जिसके अनुवाद के लिए याचिकाकर्ता ne लाइसेंस मांगा। यह मेडेलीनन स्लेड की आत्मकथा से संबंधित है, जिसे मीरा बेन के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय रूप से शामिल थीं और महात्मा गांधी की सहायता करती थीं। यह न्यायालय आश्वस्त है कि उपरोक्त साहित्यिक कार्य का अनुवाद करने वाले याचिकाकर्ता को लाइसेंस प्रदान करना वास्तव में आम जनता के हित में होगा, जिससे उक्त नियमों के नियम 34(4) की आवश्यकता पूरी होती है।"

याचिका के अनुसार, मीरा बेन की आत्मकथा भारत में ओरिएंट लॉन्गमैन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 1960 में और ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशक लॉन्गमैन्स, ग्रीन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई थी। मीरा बेन का निधन 20 जुलाई, 1982 को हुआ था।

अदालत ने याचिकाकर्ता के अंडर टैकिंग को रिकॉर्ड में ले लिया कि अगर कोई व्यक्ति इस संबंध में दावा करता है तो वह रॉयल्टी को हाईकोर्ट में जमा करेंगे।

एडवोकेट अमित जमसांडेकर के माध्यम से करखानिस ने प्रस्तुत किया था कि चूंकि पुस्तक 1960 के दशक में प्रकाशित हुई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 32 के तहत लाइसेंस देने की सभी शर्तें पूरी होती हैं। इसमें शामिल हैं: पुस्तक भारत में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, यह याचिका दायर किए जाने से 7 साल पहले प्रकाशित हुई थी और तीसरा, यह कि याचिका/आवेदन निर्धारित प्रपत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है।

इसके अलावा, करखानियां हकदार व्यक्ति को रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि याचिका में मूल प्रकाशकों का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण है। जबकि यह पाया गया कि एक "संक्षिप्त संस्करण" का अनुवाद रंगा मराठे द्वारा किया गया था और इसे किर्लोस्कर प्रेस, मुकुंद नगर, पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया था, दोनों में से कोई भी आज मौजूद नहीं है।

पिछले अक्टूबर में जस्टिस पितले ने कहा था कि याचिका में प्रार्थनाओं के संबंध में नियम 33 के अनुसार नोटिस प्रकाशित करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स को प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया।

"इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त नोटिस के प्रकाशन के बाद 120 दिनों से अधिक की अवधि बीत चुकी है और किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।"

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