बेंगलुरू बारिश : कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीबीएमपी को रहवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत सेल स्थापित करने का निर्देश दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को निर्देश दिया कि वह शहर में अभूतपूर्व बारिश के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे रहवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए वार्डवार शिकायत प्रकोष्ठ (grievance cell) स्थापित करे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा,
" इस तरह के उद्देश्य के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड इंजीनियर को वार्ड के रहवासियों की शिकायत से निपटने के लिए अधिसूचित किया जाएगा। "
अदालत को यह भी बताया गया कि भारी बारिश के दौरान झीलों से पानी के ओवरफ्लो को नियंत्रित करने और बाढ़ को रोकने के लिए निगम द्वारा शहर की सभी झीलों के लिए स्लुइस गेट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
पीठ ने निर्देश दिया है कि प्रस्ताव बीबीएमपी द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे राज्य सरकार को मंजूरी के लिए तेजी से प्रस्तुत किया जाएगा। शहर के कई हिस्सों, विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी बेंगलुरु के कई हिस्सों- आईटी कॉरिडोर- में 30 अगस्त से बारिश के दौरान भारी बाढ़ आ रही है।
वर्ष 2015 में विजयन मेनन द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निर्देश दिए गए थे, जिसमें शहर में सड़कों की खराब स्थिति और नालियों से पानी के ओवरफ्लो होने की समस्या पर प्रकाश डाला गया था।
सुनवाई के दौरान बीबीएमपी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि बीबीएमपी ने पंप सेट लगाए हैं और उसके अधिकारी चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
केस टाइटल : विजयन मेनन बनाम सचिव शहरी विकास विभाग
केस नंबर: WP 42927/2015