इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित तौर पर नूपुर शर्मा का सिर काटने का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को जमानत दी

Update: 2022-10-15 02:38 GMT

नूपुर शर्मा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) का सिर काटने का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करने के आरोपी नदीम अंसारी को जमानत दी।

जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने मामले के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के वकील की दलीलों और अपराध की प्रकृति, सबूत, आरोपी की मिलीभगत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए जमानत दी।

अंसारी पर आईपीसी की धारा 153.ए, 295.ए, 505 (2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस आरोप पर है कि उसने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का सिर काटने के लिए फेसबुक और मोबाइल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की और 13 जून, 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत के समक्ष, उसने यह कहते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और कथित अपराध का कोई सबूत नहीं है।

इसके बाद यह तर्क दिया गया कि अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और यदि उसे जमानत दिया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अदालत ने उसे संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड भरने और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने के शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया।

संबंधित समाचारों में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में अजमेर शरीफ दरगाह के एक मौलवी को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए कथित बयानों से संबंधित एक विरोध रैली में कथित रूप से लोगों को उकसाया और सर तन से जुदा का नारा लगाया।

जस्टिस समीर जैन की पीठ ने सैयद गोहर हुसैन चिश्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने कहा कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह बड़े पैमाने पर समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

केस टाइटल - नदीम अंसारी बनाम यूपी राज्य [Criminal MISC. Bail Application No. 33710 Of 2022]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 466

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