इस्लाम में महिलाओं के मस्जिदों में अलग स्थान पर नमाज़ अदा करने पर पर कोई रोक नहीं : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
इस्लाम नमाज़ या सामूहिक इबादत करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने से मना नहीं करता है, बशर्ते कि पुरुषों और महिलाओं का सामान्य क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से मिलना-जुलना न हो।
ऑल-इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इस्लाम महिलाओं को नमाज़ या सामूहिक प्रार्थना करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने से मना नहीं करता है, बशर्ते कि पुरुषों और महिलाओं का सामान्य क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से मिलना-जुलना न हो।
“बोर्ड इस्लामिक ग्रंथों के संदर्भ में अपनी राय दी है कि मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश करने और नमाज़ या सामूहिक प्रार्थना करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, एक ही लाइन या एक ही जगह में महिला पुरूषों का मिलना जुलना इस्लाम में निर्धारित स्थिति के अनुरूप नहीं है और यदि संभव हो तो प्रबंधन समिति द्वारा परिसर के भीतर महिला पुरूषों को अलगअलग देने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
यह हलफनामा पुणे की मुस्लिम महिला और कार्यकर्ता, एडवोकेट फरहा अनवर हुसैन शेखद्वारा दायर याचिका के जवाब में बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत की सुरक्षा और निरंतर प्रयोज्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों से संपर्क करने वाली एक निजी संस्था है। अपनी याचिका में शेख ने शीर्ष अदालत से मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर रोक को अवैध घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों विशेष रूप से गरिमा के साथ जीवन का अधिकार का उल्लंघन होने के अलावा, इस तरह के प्रतिबंध की भी कुरान द्वारा परिकल्पना नहीं की गई।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामी पवित्र शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लिंगों के अलगाव का आदेश देता हो। वास्तव में शेख के अनुसार, पैगंबर मुहम्मद साहब ने विशेष रूप से पुरुषों को अपनी पत्नियों को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाने से रोकने के लिए कहा था। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने मक्का और मदीना का उदाहरण दिया, जहां महिला तीर्थयात्री स्पष्ट रूप से अपने पुरुष महरम के साथ हज और उमरा पूरा करती हैं।
हालांकि, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि मक्का या मदीना में पुरुषों और महिलाएं मुक्त रुआंसे मिलते हैं।
बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिला पुरूषों को अलग अलग रखना पवित्र शास्त्रों द्वारा परिकल्पित एक धार्मिक आवश्यकता है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया है कि जहां महिलाएं अपने पुरुष महरम के विपरीत एक ग्रुप में दैनिक या साप्ताहिक प्रार्थना करने के लिए बाध्य नहीं हैं, भारत में मौजूदा मस्जिदों की प्रबंधन समितियां "महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधा के आधार पर और यदि मौजूदा भवन या स्थान ऐसी व्यवस्था की अनुमति देता है, इस तरह के अलग-अलग स्थान बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।"
बोर्ड ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय से भी अपील की है कि जब भी नई मस्जिदें बनाई जाएं तो महिलाओं के लिए अलग-अलग जगहों के निर्माण पर विचार 'ध्यान में रखें'।
इसके अलावा प्रतिवादी पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी याचिका के सुनवाई योग्य होने पर इस आधार पर चुनौती दी है कि याचिका में उठाए गए सवाल "राज्य की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में नहीं हैं।"
"बोर्ड विशेषज्ञों का एक निकाय होने के नाते, बिना किसी राज्य शक्तियों के केवल इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर एडवाइजरी जारी कर सकता है। बोर्ड, और यह अदालत, उस मामले के लिए, एक धार्मिक स्थान की विस्तृत व्यवस्था के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो कि धार्मिक प्रथाओं के लिए पूरी तरह से निजी तौर पर प्रबंधित इकाई है।"
अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, और 29 में निहित संवैधानिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए एक उपाय प्रदान करने के बहाने, विशुद्ध रूप से धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं की जांच और 'सुधार' करने वाले सुप्रीम कोर्ट के औचित्य पर भी सवाल उठाया गया है।
"दावा किया गया अधिकार केवल एक धार्मिक स्थान के प्रबंधन से संबंधित नहीं है बल्कि धार्मिक अभ्यास से जुड़ी गतिविधियों को भी विनियमित करता है। संक्षेप में, इस अदालत को धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस अदालत का उस क्षेत्र में प्रवेश करना उचित नहीं है।”
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर क्या कहा?
मुस्लिम महिलाओं को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने पर रोक नहीं है
इस्लामी धार्मिक ग्रंथों, सिद्धांतों और धर्म के अनुयायियों की धार्मिक मान्यताओं के प्रकाश में महिलाओं को नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति है। “इस प्रकार, एक मुस्लिम महिला नमाज़ के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है। मस्जिद में प्रार्थना के लिए उपलब्ध ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाने के अपने अधिकार का प्रयोग करना उसका विकल्प है। हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस आशय के किसी भी विपरीत धार्मिक राय पर टिप्पणी नहीं करना चाहता है।
मुस्लिम महिलाओं को एक समूह में दैनिक या साप्ताहिक प्रार्थना करने की बाध्यता नहीं है
पुरुषों के विपरीत मुस्लिम महिलाओं को एक दिन में पांच बार एक मण्डली में प्रार्थना करने के लिए इस्लामी कानून के तहत बाध्य नहीं किया जाता है। इसी तरह मुस्लिम महिलाओं को शुक्रवार को समूह में साप्ताहिक नमाज़ अदा करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि ऐसा जनादेश उनके पुरुष समकक्षों पर लागू होता है। हलफनामे में कहा गया है, “मुस्लिम महिला को अलग तरह से रखा गया है, क्योंकि इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार, वे अपने विकल्प के अनुसार या तो मस्जिद में या घर पर प्रार्थना करने पर समान पुण्य यानी सवाब की हकदार हैं।
इस्लाम के तहत मस्जिदों में पुरुषों और महिलाओं के स्वतंत्र रूप से मिलने की अनुमति नहीं
धार्मिक इस्लामिक संगठन के सचिवों में से एक मोहम्मद अब्दुर्रहीम द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस्लाम के तहत किसी भी मस्जिद में पुरुषों और महिलाओं के परस्पर संबंध अधिकृत है। इसे स्पष्ट करने के लिए हलफनामे में आगे कहा गया है, “प्रार्थना के शिष्टाचार, विशेष रूप से लिंगों का कोई मुक्त अंतर्संबंध नहीं, इबादत करने वाले सभी लोगों द्वारा स्वेच्छा से, सख्ती से और ईमानदारी से पालन किया जाता है, चाहे पुरुष हों या महिलाएं। वास्तव में मक्का में मस्जिद ऐ-हरम के अलावा सैकड़ों मस्जिदें हैं, जहां पैगंबर मुहम्मद साहब के समय से महिला और पुरूषों के बीच किसी भी प्रकार के मिश्रण की अनुमति नहीं है। लगभग हर मस्जिद में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग प्रवेश द्वार होता है, स्नान और शौचालय के लिए क्षेत्र भी अलग होता है।
मक्का में की जाने वाले अरकान या रस्में नियमित इबादत से अलग होती हैं
बोर्ड ने शेख की इस दोतरफा दलील पर कड़ी आपत्ति जताई है कि चूंकि महिलाओं को मक्का और मदीना की पवित्र मस्जिदों में जाने की अनुमति है, इसलिए उन्हें आम तौर पर मस्जिदों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाना चाहिए और चूंकि महिलाएं हज की अरकान निभाती हैं और दो जगहों पर पुरुषों के साथ उमरा करती हैं, दुनिया भर की किसी भी मस्जिद में लिंग भेद नहीं होना चाहिए।
हलफनामे में कहा गया है, “मदीना के संबंध में स्टैंड पूरी तरह से गलत है और मक्का के संबंध में है; यह पूरी तरह से भ्रामक है।” यह स्पष्ट किया जाता है कि मक्का में मस्जिद ऐ-हरम को इस्लाम में अलग तरह से रखा गया है और नमाज़ अदा करते समय कुछ अपवाद हैं जिन्हें तवाफ़ कहा जाता है।
"मक्का की विस्तृत और परिभाषित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसे किसी वैकल्पिक स्थल या पूजा स्थल में नहीं किया जा सकता है" इसके आलोक में कुछ इबादत के कार्य, अर्थात्, तवाफ़ (काबा के चारों ओर परिक्रमा, जो मस्जिद के केंद्र में एक इमारत है) ) और सई (सफा और मारवा की दो छोटी पहाड़ियों के बीच आगे और पीछे की यात्रा), मस्जिद ऐ-हरम में गैर-पृथक स्थानों में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा की जाती है।
दूसरी ओर, बोर्ड ने बताया है कि मदीना में मस्जिद ए- नबवी में मस्जिद के अंदर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्थान या कक्ष हैं । मस्जिद ए नबवी के आसपास के क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के लिए अस्थायी बैरिकेड्स के साथ सीमांकन करने के लिए नामित और अलग-अलग स्थान उपलब्ध हैं। इसके अलावा, मस्जिद ए-नबवी में रावदाह (पैगंबर मुहम्मद साहब की कब्र और उस मंच के बीच का क्षेत्र जहां इमाम बयान देते हैं) में भी अलगाव है, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग समय आवंटित किए गए हैं।
बोर्ड ने यह भी कहा है कि मस्जिद में की जाने वाली दैनिक या साप्ताहिक नमाज मक्का में मुसलमानों द्वारा की जाने वाली रस्मों से अलग है।"पुरुषों और महिलाओं के उन प्रथाओं को एक साथ देखने के मुद्दे को इस इरादे से देखा जाना चाहिए कि महिलाओं की इबादत के स्थान से बाहर नहीं रखा गया है, जो कि ग्रह पर एक और एकमात्र ही है, बजाय इसके कि यह मानदंड देश और दुनिया की असंख्य मस्जिदों पर लागू किया जाना चाहिए जो इस्लामी ग्रंथों के विपरीत है।
चूंकि मक्का में कोई वैकल्पिक व्यवस्था संभव नहीं है, पुरुष और महिलाएं एक साथ तवाफ़ करते हैं। हालांकि, बोर्ड ने दावा किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुष्ठानों के दौरान महिला पुरुष मुक्त रूप से मिलते हैं। “इन अनुष्ठानों या समारोहों के दौरान हमेशा कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं, मुख्य रूप से इस्लामी आस्था की अभिव्यक्ति के रूप में और दूसरा धार्मिक प्रथाओं और स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को सलाह दी जाती है कि वे तवाफ़ करते समय विपरीत लिंग से सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए एक-दूसरे का ध्यान रखें। इसके अलावा, जैसे ही इबादत शुरू होती है, काबा के चारों ओर आवागमन और इसी तरह सफा और मारवाह के पहाड़ों के आसपास एक ठहराव आ जाता है और पुरुष और महिलाएं अलगाव के साथ इबादत के लिए समूहों में खुद को व्यवस्थित करते हैं।
एडवोकेट एमआर शमशाद इस मामले में एमआईएमपीएलबी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
केस- फरहा अनवर हुसैन शेख बनाम भारत संघ व अन्य। | 2020 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 421