सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग ठुकराई, कोर्ट ने कहा- मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में आदेश आने तक मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की। ये याचिका एडवोकेट एमएल शर्मा ने दायर की थी।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,
"हम मीडिया के खिलाफ कभी भी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।"
जब शर्मा ने यह कहते हुए अपने अनुरोध को दोहराया कि मीडिया सनसनी पैदा कर रहा है, तो सीजेआई ने दोहराया कि "उचित तर्क दें, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
सीजेआई ने ये भी कहा कि बेंच जल्द ही आदेश पारित करेगी।
बता दें, पिछले हफ्ते सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर आदेश सुरक्षित रखा था।
पीठ ने प्रस्तावित समिति में शामिल करने के लिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए नामों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था।