क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना कोर्ट का काम है? सुप्रीम कोर्ट ने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु (National Animal) घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
याचिका में गायों की रक्षा करने की भी मांग की गई थी।
जस्टिस एसएस कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारत सरकार के लिए गायों की सुरक्षा बहुत जरूरी है।
कोर्ट ने कहा,
"क्या किसी जानवर को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अदालत का काम है? आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं जिसमें हमें हर्जाना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है?"
याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया,
"मैं यौर लॉर्डशिप आपको को मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध कर रहा हूं।"
पीठ ने पूछा,
"किसका मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ है जो आपने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है? आप लोग ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं?"
पीठ को समझाने के प्रयास में याचिकाकर्ता ने कहा कि गाय हमारे जीवन में बहुत मदद करती है। लेकिन इससे अदालत का दृष्टिकोण नहीं बदला और अंततः याचिका वापस ले ली गई।
केस टाइटल: गोवंश सेवा सदन एंड अन्य बनाम भारत सरकार एंड अन्य | डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 100/2022 जनहित याचिका-डब्ल्यू