'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

Update: 2024-12-02 05:43 GMT

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले [राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2024 लाइव लॉ (SC) 875] में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडीए) की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने आगे कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 मूल अधिनियम के विपरीत है, क्योंकि इसमें सुलभता पर अनिवार्य दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।

यह फैसला प्रोफेसर अमिता ढांडा की अध्यक्षता में एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (सीडीएस) के दिव्यांग अध्ययन केंद्र द्वारा प्रस्तुत 'फाइंडिंग साइजेज फॉर ऑल: ए रिपोर्ट ऑन द राइट टू एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया' शीर्षक वाली रिपोर्ट के आलोक में पारित किया गया।

प्रोफेसर अमिता ढांडा एनएएलएसएआर के दिव्यांगता अध्ययन केंद्र की प्रमुख और प्रोफेसर हैं। सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट कानून सुधार के क्षेत्र में सीडीएस का सबसे हालिया प्रयास है। इससे पहले केंद्र अक्टूबर 2007 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (इसके बाद यूएनसीआरपीडी) के अनुसमर्थन के बाद भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए दिव्यांगता अधिकारों पर नए कानून का मसौदा तैयार करने वाली संयुक्त समिति का कानूनी सलाहकार था।

प्रोफेसर अमिता ढांडा ने एनएएलएसएआर में डॉक्टरेट फेलो उदित सिंह के साथ उपर्युक्त अध्ययन रिपोर्ट की पेचीदगियों और राजीव रतूड़ी के फैसले के संबंध में आशंकाओं पर बातचीत की।

1. राजीव रतूड़ी का मामला क्या है? और सीडीएस इसमें कैसे शामिल हुआ?

राजीव रतूड़ी एक दिव्यांगता अधिकार कार्यकर्ता द्वारा 2005 में दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत दायर किया गया मामला था, जिसमें सरकार को उस क़ानून के तहत विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अपनी पहुंच संबंधी बाध्यता को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया था। मामले में पहला बड़ा फैसला 2017 में जस्टिस सीकरी और जस्टिस भूषण की पीठ ने सुनाया था। इस फैसले में स्वीकार किया गया कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 ने इस मामले में सरकार के दायित्व की प्रकृति को बढ़ाया है। हालांकि, 2017 का मामला केवल रेट्रोफिटिंग के मामले और यह कैसे किया जा रहा था और देश के विभिन्न हिस्सों में किस प्राथमिकता के साथ, इस पर केंद्रित था। 2017 के बाद की सभी कार्यवाहियां राज्यों और संघ द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। राज्य या तो दाखिल करने में विफल रहे या उन्होंने न्यायालय के समक्ष केवल अधूरी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की। नवंबर 2023 में, न्यायालय और याचिकाकर्ता दोनों ही इस स्थिति से निराश थे और यह निर्णय लिया गया कि दिव्यांगता अध्ययन केंद्र (सीडीएस) एनएएलएसएआर से मामले की जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा जाए कि देश में सुगम्यता के अधिकार की स्थिति क्या है और ऐसा क्यों है?

2. रिपोर्ट तैयार करने में सीडीएस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया क्या थी और आपकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं?

राज्यों और लोगों दोनों के संस्करणों पर भरोसा करके रिपोर्ट तैयार की गई है। राज्यों का संस्करण आम तौर पर संघ, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और विशेष रूप से जेलों को लिखकर प्राप्त किया गया था। हाईकोर्ट से जानकारी मांगकर न्यायालयों में पहुंच की स्थिति बनाई गई थी। दिव्यांग व्यक्तियों को गारंटीकृत विभिन्न अधिकारों पर सुगम्यता के प्रभाव पर सर्वेक्षण करके और दिव्यांगता व्यक्तियों से प्रत्यक्ष-व्यक्ति खाते प्राप्त करके लोगों का संस्करण तैयार किया गया था। यह समझने के लिए कि सुगम्यता के अधिकार को आधार क्यों नहीं मिला है, सीडीएस ने देश में स्वीकृत सुगम्यता विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया।

सुगम्यता प्राप्त करने के लिए दो तरह के कदम उठाने की जरूरत थी - एक नए उपक्रमों के लिए और दूसरा पहले से मौजूद निर्मित वातावरण, परिवहन, संचार या सेवाओं के पुनर्निर्माण के लिए। नए उपक्रमों को पूरे देश के लिए ग्रामीण या शहरी, मैदानी या पहाड़ी सभी सुविधाओं और सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होना चाहिए। प्राथमिकता का सवाल यहां कोई प्रासंगिकता नहीं रखता। दूसरा है पुनर्निर्माण का कार्य जिसे कुछ प्राथमिकता देने की अनुमति देते हुए चरणों में स्वीकार किया गया।

14 राज्य सरकारों 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार से हमें जो भी रिपोर्ट मिली, उसमें सुगम्यता पहलों को केवल पुनर्निर्माण तक ही सीमित रखा गया। पहलों/अनुमोदनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नए उपक्रमों को केवल तभी अनुमति दी जाएगी, जब वे सुगम्यता नियमों को पूरा करेंगे।

हमारा पहला बड़ा निष्कर्ष यह है कि भविष्य की योजना बनाने और अतीत को सुधारने के दो उपक्रमों को मिला दिया गया है और केंद्र और राज्य सरकार केवल पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

दूसरा यह कि नियम यह निर्दिष्ट नहीं करते कि नई सुविधाएं बनाते समय किन मानकों का उल्लंघन करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र देने से मना किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अनिवार्यता क़ानून द्वारा आवश्यक थी लेकिन जिन नियमों के माध्यम से इसे निष्पादित किया जाना था, वे क़ानून में शामिल नहीं थे। हमने सिफारिश की कि न्यायालय को इस स्थिति को सुधारना चाहिए

3. फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में आपने कहा है कि इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ लक्षणात्मक राहत ही नहीं दी है बल्कि संरचनात्मक बदलाव के लिए रास्ता भी खोल दिया है। इस बयान से आपका क्या मतलब था, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं?

राजीव रतूड़ी और अन्य सुगम्यता मामलों में कोर्ट से आए सभी आदेशों में मुख्य रूप से सुगम्य प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ाने या मौजूदा बुनियादी ढांचे, परिवहन या सेवाओं के भीतर सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए समय अवधि को कम करने के लिए कहा गया है। हालांकि, सरकार ने नए निर्माण और डिजाइन में सुगम्यता आवश्यकताओं को शामिल करने के मामले को शुरू से ही नहीं देखा।

यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि यदि गैर-पालन से नुकसान होगा तो आवश्यकताओं का पालन किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार से उन मानकों को अलग करने के लिए कहा है जिनका पालन किया जाना चाहिए और जिनका पालन किया जा सकता है, उन्होंने सुगम्यता मानदंडों के पालन को सभी के लिए एक गैर- परक्राम्य दायित्व बना दिया है। चूंकि 'पालन किया जाना चाहिए' मानकों का पालन न करने पर निर्माण की अनुमति से इनकार किया जा सकता है या पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है या लगातार जुर्माना लगाया जा सकता है, इसलिए सिस्टम को अनिवार्य रूप से सुगम्यता मानकों का पालन करना होगा।

इस प्रकार सुगम्यता का पालन विनियामक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन जाएगा, न कि तथ्य के बाद का समावेश। मूल डिजाइन में सुगम्यता की मांगों को शामिल करने और इसे एक गैर-परक्राम्य अधिकार बनाने पर जोर देते हुए न्यायालय ने लक्षणात्मक राहत से संरचनात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया है। यह संरचनात्मक परिवर्तन न्यायालय द्वारा इस बात पर जोर देकर भी लाया जा सकता है कि सुगम्यता मानकों में दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की अक्षमताएं शामिल होनी चाहिए

4. भारत सरकार ने न्यायालय के समक्ष अपने प्रस्तुतीकरण में जोर दिया कि नियम 15 में शामिल नियम अनिवार्य थे और उन्हें दिशा-निर्देश के रूप में वर्णित करना केवल एक नामकरण संबंधी गड़बड़ी थी। इस प्रस्तुतीकरण के सामने, न्यायालय ने यह निर्णय क्यों नहीं दिया कि नियम 15 के तहत शामिल नियम दिशा-निर्देश नहीं बल्कि नियम थे?

न्यायालय ने कई कारणों से इस प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 2021 के सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों (एचजी 2021) के उद्देश्यों को उद्धृत किया यह प्रदर्शित करने के लिए कि दस्तावेज़ का विचार नियमों को निर्धारित करना नहीं था, जो कि गैर-परक्राम्य हैं और गैर-अनुपालन के मामले में ठोस परिणाम हैं, बल्कि केवल "संवेदनशील बनाना", "सिफारिश करना" और "मार्गदर्शन करना" है।

न्यायालय ने बताया कि 400 से अधिक पृष्ठों लंबे, एचजी 2021 में दिशानिर्देश हैं जो एक नीति दस्तावेज की भाषा में हैं। यह विवेकाधीन शब्दों का उपयोग करता है, जैसे "सिफारिश करना", "हो सकता है", "यह वांछनीय है ..." और इसी तरह सुलभता के मानकों को निर्धारित करते समय।

यह अव्यावहारिक है कि इस तरह के शब्दों में तैयार किए गए दिशानिर्देशों को "गैर-परक्राम्य" के रूप में कैसे समझा जा सकता है इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट मानक एक-दूसरे के विरोधाभासी थे, जिससे यह सवाल उठता है कि दोनों दिशा-निर्देशों में से कौन-सा अनिवार्य है।

उदाहरण के लिए, एचजी 2021 में निहित दिशा-निर्देशों और नागरिक उड्डयन दिशा-निर्देशों के बीच सुलभ शौचालयों पर विरोधाभास है। यही कारण है कि न्यायालय सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं कर सका।

5. भले ही आप इस निर्णय को क्रांतिकारी बता रहे हों, लेकिन कई दिव्यांगता अधिकार की वकालत वाले हैं जो महसूस करते हैं कि नियम 15 के तहत तैयार किए गए नियमों को रद्द करके निर्णय उन कई मामलों को खतरे में डाल सकता है जो उन्होंने एक्सेसिबिलिटी इंडिया अभियान को लागू करने के लिए दायर किए हैं और सरकार को आरपीडी अधिनियम 2016 की धारा 45 और 46 में प्रदान की गई समयसीमा को एकतरफा बढ़ाने का बहाना प्रदान कर सकता है। आप वकीलों की इस आशंका का जवाब कैसे देंगे?

न्यायालय ने पाया है कि जिन मानकों का पालन न करने के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, उन्हें निर्दिष्ट करने में विफल रहने से सरकार ने अधिनियम के अनुसार काम नहीं किया है और इस हद तक नियम अधिनियम के विरुद्ध हैं। उन्होंने इस पृथक्करण को करने तथा जिन मानकों का पालन न करने पर प्रतिकूल परिणाम होंगे, उन्हें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए कहा है। उन्होंने नियम 15 को निरस्त नहीं किया है। वास्तव में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और मैं उद्धृत करता हूं "यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा नियम 15(1) में सूचीबद्ध मानकों का उत्तरोत्तर अनुपालन तथा सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों की ओर प्रगति निरंतर जारी रहनी चाहिए। हालांकि, इसके अतिरिक्त, नियम 15 में गैर-परक्राम्य नियमों की आधार रेखा निर्धारित की जानी चाहिए।" (पैरा 76)

जो वकील मानकों का पालन करवाने की मांग कर रहे हैं, वे अपना प्रयास जारी रख सकते हैं, न्यायालय ने उन्हें नहीं रोका है। इसने केवल यह कहा है कि इसके अतिरिक्त नियम 15 में गैर-परक्राम्य नियमों की आधार रेखा निर्धारित की जानी चाहिए। न्यायालय ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को मान्यता दी है कि जब तक ऐसे नियम स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तब तक धारा 44, 45, 46 और 89 के तहत प्रतिबंधों को लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अलगाव के लिए कहा और फिर कहा कि उपरोक्त धाराओं के तहत प्रतिबंधों का इस्तेमाल उन सभी के खिलाफ किया जाना चाहिए जो अनिवार्य नियमों का पालन नहीं करते हैं।

6. न्यायालय ने सरकार को अपने निर्देशों को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया है, कई लोगों को लगता है कि समयसीमा का पालन नहीं किया जा सकता है और इससे कानूनी शून्यता पैदा हो सकती है जो सुलभता के अधिकार की प्राप्ति को और धीमा कर देती है। इस मामले में आपका क्या विचार है?

मैंने आपको पहले ही बताया है कि न्यायालय ने शून्यता पैदा नहीं की है, इसने केवल सुलभता मानदंडों की प्रवर्तनीयता को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति प्रदान की है। यह कह रहा है कि सब कुछ पसंद और स्वीकार्य का मामला नहीं हो सकता है, कुछ चीजें तो करनी ही होंगी। और सरकार से उन जरूरी चीजों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। चूंकि सरकार खाली स्लेट पर काम नहीं कर रही है, भले ही कुछ जोड़ना पड़े, समय यथार्थवादी है। हितधारकों यानी दिव्यांग लोगों और उनके संगठनों को इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया गया है और उनके लगातार प्रयास तथा सरकार के इस बुनियादी रुख के साथ कि सुलभता मानकों को अनिवार्य किया जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि समय-सीमा पूरी हो जाएगी।

7. न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को निर्देशों के कार्यान्वयन में सीडीएस को शामिल करने की आवश्यकता है, सीडीएस इस नियम-निर्माण अभ्यास में क्या भूमिका निभाने की योजना बना रहा है?

सीडीएस खुद को पूरी प्रक्रिया में एक सुविधाकर्ता के रूप में देखता है। हमने पहले निर्णय को समझाने और फिर भविष्य की योजना बनाने के लिए दिव्यांग लोगों और उनके संगठनों के साथ सक्रिय रूप से ऑनलाइन बैठकें की हैं। हम वास्तव में समावेशी, परिणामोन्मुखी, लागू करने योग्य नियम बनाने के लिए इस क्षेत्र और सरकार के साथ काम करने की योजना बना रहे हैं।

मैं इस अवसर का उपयोग दिव्यांग लोगों और उनके संगठनों के साथ-साथ सुलभता में ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्तियों को आमंत्रित करने के लिए करना चाहूंगी कि वे हमें sac@nalsar.ac.in पर लिखें और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनें।

विचार व्यक्तिगत हैं।

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