सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल से फिर से शुरू हो रही फिजिकल हियरिंग के लिए एसओपी की अधिसूचना जारी की
सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल, 2022 से फिजिकल सुनवाई (हाइब्रिड विकल्प के साथ) को फिर से शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अधिसूचित किया।
यह अधिसूचना दिनांक 21.10.2021 के नोटिस सहित दिनांक 07.10.2021 को अधिसूचना न्यायालय के समक्ष फिजिकल सुनवाई (हाइब्रिड विकल्प के साथ) के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आंशिक संशोधन में जारी की गई।
इस अधिसूचना में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्देश जारी किए:
- मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को गैर-विविध दिन (दिनों) के रूप में सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई कोर्ट-रूम में पक्षकारों के वकीलों की फिजिकल उपस्थिति में की जाएगी,
- विविध दिनों अर्थात सोमवार, शुक्रवार या किसी अधिसूचित विविध दिन (दिनों) पर सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई कोर्ट-रूम में अधिवक्ताओं/पक्षों की फिजिकल उपस्थिति में की जाएगी। हालांकि, एओआर द्वारा पूर्व आवेदन पर पार्टी वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग मोड (हाइब्रिड विकल्प) की सुविधा दी जाएगी।
- किसी भी विविध दिन (दिनों) पर वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग मोड के माध्यम से उपस्थित होने के इच्छुक पक्षकारों के लिए एओआर, वाद सूची के प्रकाशन के बाद और 08:00 बजे तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके विकल्प का प्रयोग करेगा।
- यदि एओआर हाइब्रिड विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो मामले में कोई लिंक प्रदान नहीं किया जाएगा;
- यदि किसी बेंच का विचार है कि किसी विशेष मामले में COVID-19 मानदंडों के अनुसार, वकील की संख्या कोर्ट-रूम की कार्य क्षमता से अधिक है, या किसी अन्य कारण से किसी मामले की सुनवाई वीडियो/टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हाइब्रिड मोड में की जाती है, रजिस्ट्री वीडियो टेलीकांफ्रेंसिंग हाइब्रिड मोड के माध्यम से ऐसे मामलों की सुनवाई की सुविधा प्रदान करेगी।
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