COVID-19 : डॉक्टरों और मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी

Update: 2020-04-01 09:47 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागपुर के एक डॉक्टर द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है जिसमें डॉक्टरों को WHO द्वारा स्वीकृत संरक्षण किट उपलब्ध कराने के निर्देश मांगे गए हैं खासकर जब से वे कोरोनावायरस की कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नागपुर के डॉक्टर जेरियल बनैत की याचिका पर अगले सप्ताह तक केंद्र से जवाब मांगा है। हालांकि इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि इस संबंध में नोटिस जारी ना करें। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील सुनील फर्नांडिस को याचिका की प्रति देने को कहा है।

दरअसल इस याचिका में डॉक्टरों, नर्सों, वार्ड बॉय, सभी स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य चिकित्सा और पैरा मेडिकल पेशेवरों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वर्गीकृत सुरक्षात्मक गियर, खतरनाक सामग्री सूट, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण ( PPE )की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं जिसमें मेडिकल / नाइट्राइल दस्ताने, स्टार्च एपरेल्स, मेडिकल मास्क, चश्मे, चेहरे की ढाल, N - 95 मास्क या ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क या समकक्ष, जूता कवर, हेड कवर और कवरलेट / गाउन शामिल हैं।

याचिका में कहा गया है कि ये सिर्फ मेट्रो शहरों में ही नहीं बल्कि टियर - 2 और टियर - 3 शहरों में भी COVID-19 से पीड़ित रोगियों का इलाज करने सक्रिय रूप से भाग लेने वालों को उपलब्ध कराए जाएं।

याचिका में कहा गया है कि चूंकि COVID- 19 को रोकने या ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट टीकाकरण नहीं है, इसलिए डॉक्टरों के लिए रोगियों के साथ लगातार संपर्क में रहना अनिवार्य है, ताकि नियमित अंतराल पर उनकी निगरानी की जा सके और उनके लक्षणों का निरीक्षण किया जा सके। उपयुक्त सुरक्षात्मक गियर की अनुपस्थिति में, डॉक्टर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वायरस से प्रभावित होने का जोखिम रखते हैं। यह भी कहा गया है कि डॉक्टरों और अन्य कल्याण सुविधाओं के लिए सुरक्षात्मक गियर सुनिश्चित करना राज्यों का कर्तव्य है, ताकि उन्हें वायरस से लड़ने में सहायता मिल सके।

इस मामले में, जहां अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को डब्ल्यूएचओ मानकीकृत मास्क और गाउन प्रदान नहीं किया गया, वहां चिकित्सा कर्मचारियों की मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि होगी और पर्याप्त चिकित्सा सहायता के अभाव में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

याचिकाकर्ता ने सरकार से अपने वैधानिक कर्तव्य को पूरा करने और डॉक्टरों और अन्य पैरा-मेडिकल पेशेवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश भी मांगे, जिसमें अलग-अलग परिवहन सुविधाएं, अपने परिवारों के जोखिम की रक्षा के लिए अलग-अलग आवास / अलग कमरे और भोजन की सुविधा आदि शामिल हैं।  

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