'सुपर 30' के आनंद कुमार को गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश, छात्रों ने लगाई PIL
'सुपर 30' फेम गणितज्ञ आनंद कुमार को 26 नवंबर को कुछ छात्रों द्वारा जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की पीठ को आदेश दिया,
"हम निर्देश देते हैं कि उत्तरदाता नंबर 8 (आनंद कुमार) को मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। यदि उत्तरदाता नंबर 8 सुनवाई की अगली तारीख को उपस्थित नहीं होता है, तो हम कोर्ट में पेश होने के लिए उनके नाम ज़मानती वारंट जारी करने पर विवश होंगे।"
पीठ ने यह भी आदेश दिया कि याचिका को सुनवाई के लिए 26 नवंबर को "सूची में ऊपर" सूचीबद्ध किया जाए।
यह है मामला
अदालत का यह आदेश आईआईटी गुवाहाटी में अध्ययनरत पूर्वोत्तर भारत के चार छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अमित गोयल के माध्यम से कहा कि सुपर 30 के कामकाज में कोई पारदर्शिता नहीं है। कुमार ने पूर्व बिहार के डीजीपी अभयानंद के साथ मिलकर आईआईटी जेईई को क्रैक करने के लिए बिहार के गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए सुपर 30 की संकल्पना की थी। 2008 में अभयानंद ने कुमार का साथ छोड़ दिया।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे छात्र, जिन्होंने "सुपर -30 'में नामांकित होने के लिए" स्व-घोषित गणितज्ञ "कुमार" से संपर्क किया था, उन्हें उनके द्वारा एक कोचिंग संस्थान में "रामानुजन स्कूल" में भर्ती कराया गया। वहां प्रति छात्र 33,000 की राशि देने को कहा गया।
याचिका में कहा गया कि
"... अधिकांश समय प्रतिवादी नंबर 8 भारत और भारत के बाहर विभिन्न स्थानों पर घूमते हैं और आईआईटी के उम्मीदवारों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, जिन्होंने रामानुजम स्कूल ऑफ मैथेमेटिक्स में प्रवेश लिया था। ... जब भी आईआईटी के परिणाम घोषित हुए, उत्तरदाता 8 रामानुजम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और कुछ छात्रों के साथ मीडिया के सामने पेश होते हैं और दावा करते हैं कि वे सुपर 30 छात्र हैं और IIT प्रवेश परीक्षा में पास हो गए हैं।
उत्तरदाता नंबर 8 द्वारा बनाया गया झूठा प्रचार केवल IIT के आकांक्षी छात्रों और उनके अभिभावक को ही धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि इस देश के आम लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है।"
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