तमिलनाडु तमिलनाडु जनरल सेल्स टैक्स] बीयर और IMFL के उत्पादन  और बिक्री के अपने व्यवसाय के दौरान निर्धारिती द्वारा खरीदी गई खाली बोतलों के कारोबार पर खरीद कर देय होगा : सुप्रीम कोर्ट 

Update: 2020-06-30 09:39 GMT

 सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तमिलनाडु जनरल सेल्स टैक्स, 1959 की धारा 7-ए के तहत, बीयर और IMFL के उत्पादन  और बिक्री के अपने व्यवसाय के दौरान निर्धारिती द्वारा खरीदी गई खाली बोतलों के कारोबार पर खरीद कर देय होगा।

मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि खरीद नोट के तहत अपंजीकृत डीलरों से खाली बोतलों की खरीद के संबंध में खरीद का कारोबार किया गया था और वो, हालांकि, तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर की धारा 7-ए के तहत कर खरीद कर के योग्य है, लेकिन, निर्धारिती को 09.11.1989 और 27.12.2000 राजस्व द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण का लाभ मिलेगा जब तक कि स्पष्टीकरण दिनांक 28.01.2002 द्वारा उसे वापस नहीं लिया गया।

इसलिए, यह माना गया कि आकलन वर्ष 1996-97 के लिए खाली बोतलों की खरीद के टर्नओवर के लिए राजस्व खरीद कर लगाने का हकदार नहीं है। इस फैसले से दुखी, राजस्व और निर्धारिती दोनों ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपील दायर की।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच द्वारा दिए गए फैसले में, यह मुद्दा कि बीयर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर ( IMFL) के उत्पादन और बिक्री के अपने व्यवसाय के दौरान निर्धारिती द्वारा खरीदी गई खाली बोतलों की खरीद के कारोबार पर खरीद कर देय है या नहीं, काफी चर्चा की गई है।  

पीठ ने चर्चा को इस प्रकार प्रस्तुत किया :

"प्रश्न में सामान (खाली बोतलें) का उपयोग बिक्री के लिए अन्य सामानों के उत्पादन में नहीं किया गया है और न ही उनकी खपत को बरकरार रखा गया है, क्योंकि उनकी पहचान बरकरार रखी गई है। उनका उपयोग बिक्री के लिए अन्य सामानों के उत्पादन में भी नहीं किया गया है। बीयर / IMFL का उत्पादन उनके उपयोग के बिना पूरा हो गया था। हालांकि, उनका उपयोग बॉटलिंग के लिए किया जाता है और बॉटलिंग निर्धारिती की व्यावसायिक गतिविधि का एक अभिन्न अंग रहता है, अर्थात, शराब बनाने / आसवन की प्रक्रिया द्वारा शराब बनाने और फिर बेचने के लिए बोतलों में डालकर निर्मित शराब डालकर उनका "अन्यथा उपयोग किया जाता है"। यह स्थिति होने के नाते, बोतलबंद सामानों का उपयोग अधिनियम की धारा 7-ए के दायरे में खरीद का कारोबार करता है...

... इसे और अधिक सरल रूप से कहने के लिए, यदि हम अधिनियम की धारा 7-क की उपधारा (1) के खंड (ए) को पढ़ते हैं, तो ये " निर्माण में उपयोग या अन्यथा" तत्वों के लिए बंटा हुआ है, यह स्पष्ट है कि प्रश्न में सामान (खाली बोतल) का उपयोग किया गया है, जिसका प्रयोग, भले ही उत्पादन के लिए न हो, एक उपयोग है, अन्यथा जो निर्धारिती के व्यवसाय के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और जिससे प्रश्न में बोतलें बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं रहीं,  जिस रूप में उन्हें खरीदा गया था। "

राजस्व द्वारा दायर अपील की अनुमति देते हुए, पीठ ने कहा कि खरीद नोट के तहत अपंजीकृत डीलरों से निर्धारिती द्वारा खरीदी गई खाली बोतलों का खरीद कारोबार तमिलनाडु अधिनियम की धारा 7-ए के तहत खरीद कर के योग्य है; और निर्धारिती 09.11.1989 और 27.12.2000 के स्पष्टीकरण / परिपत्र के बल पर इस तरह की देयता से बच नहीं सकता है।

जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News