सीबीआई को केस ट्रांसफर के अधिकार का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य विशेष एजेंसी को स्थानांतरित करने की अदालत की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए इसका संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि एक मामले का हस्तांतरण एक विशेष एजेंसी को तभी किया जाना चाहिए जब निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का कोई अन्य विकल्प न हो।
पीठ ने कहा,
"इसलिए यह स्पष्ट है कि हालांकि कोई कठोर दिशानिर्देश या सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है, जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका उपयोग बहुत ही कम और एक असाधारण परिस्थिति में किया जाना चाहिए जहां अदालत तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेष जांच एजेंसी के हस्तक्षेप और जांच के बिना निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, जिसके पास विशेषज्ञता है।"
पीठ एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर विचार कर रही थी जिस पर कथित तौर पर 9.2 ग्राम कोकीन रखने और बेचने का आरोप है। उसने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो आदेशों को चुनौती दी, जिसमें उसके मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
अपीलकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता अपने व्यवसाय के संबंध में यात्रा कर रहा था और उसका अवैध रूप से अपहरण कर लिया गया और उसे हिरासत में लिया गया। उस पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके कारण, उसके पिता, अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की गईं।
एक नागरिक जो विभिन्न राज्यों में अपनी वैध व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, उसे 'फंसाया' गया है और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली गई है। अपीलकर्ताओं ने प्रार्थना की कि अदालत इस मामले को सीबीआई को भेजने के लिए अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करे।
छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि जांच के दौरान यह पता चला कि अपीलकर्ता को रायपुर में ही अवैध गतिविधि में लिप्त पाया गया था, जब उसे पकड़ा गया था और कार्यवाही शुरू की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि सीबीआई जांच का दावा निराधार है और स्थापित कानून के खिलाफ है।
हालांकि अपीलों में कई मुद्दों को उठाया गया था, अदालत ने जो प्राथमिक प्रश्न निपटाया वह सीबीआई-जांच की दिशा से संबंधित था।
न्यायालय ने अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ में निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए दोहराया कि जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं के मामले में कुछ तथ्यात्मक विसंगतियों पर ध्यान देने के बाद न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि क्या 'गंभीर रूप से विवादित तथ्य' अभी भी प्रार्थना को न्यायोचित ठहराते हैं।
खंडपीठ ने कहा,
"उस पृष्ठभूमि में भले ही प्रतिद्वंद्वी सामग्री पर ध्यान दिया जाए, हम नहीं पाते हैं कि सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा है जिसे सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच से पता लगाने की आवश्यकता है।"
अदालत ने आगे बताया कि इसके अलावा मुकदमे के दौरान अपीलकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट पांच अधिकारी क्रॉस एक्ज़ामिनेशन के लिए उपलब्ध होंगे और लंबित कार्यवाही में उस संबंध में अन्य आदेश मांगे जा सकते हैं।
न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चूंकि मुकदमे की सुनवाई चल रही है, अपीलकर्ता सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होने पर अपना मामला रखने का हकदार होगा और साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो वह सबूत देने का भी हकदार होगा।
अदालत ने अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि यदि अपीलकर्ता वास्तव में "फंसाया" गया है तो दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, प्रतिष्ठा की हानि, शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजा, अन्य के लिए कार्रवाई करने के अन्य उपाय उपलब्ध होंगे।
"इसके अलावा, न्यायिक कार्यवाही की उक्त प्रक्रिया में यदि अपीलकर्ता इस तथ्य को सामने लाते हैं कि अपीलकर्ता नंबर 1 जो शामिल नहीं था, उसे फंसाया गया है और एक मामला दर्ज किया गया है, अपीलकर्ताओं के पास अभी भी कानूनी उपाय करने के लिए होगा द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए कार्रवाई, प्रतिष्ठा की हानि, शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजा और उस संबंध में ऐसी अन्य राहत के लिए उपाय उपलब्ध होंगे। इसलिए, जब उठाया गया मुद्दा केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायिक कार्यवाही में विचार किए जाने वाले साक्ष्य का मामला है तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि वर्तमान प्रकृति के मामले में सीबीआई को जांच करने का निर्देश उचित होगा। न ही इस मोड़ पर इसकी आवश्यकता है जब न्यायिक कार्यवाही में मुकदमा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा हो, इसलिए उस हद तक, अपीलकर्ताओं के सभी तर्कों को खुला रखा जाता है।”
इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने या डिस्चार्ज करने का सवाल भी नहीं उठेगा।
केस टाइटल: रॉयडेन हेरोल्ड बुथेलो और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य | क्रिमिनल अपील नंबर 634/2023
साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 154
सीबीआई को जांच का हस्तांतरण - जांच को स्थानांतरित करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। इसका उपयोग बहुत ही कम और एक असाधारण परिस्थिति में किया जाना चाहिए जहां अदालत तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सीबीआई या ऐसी अन्य विशेष जांच एजेंसी के हस्तक्षेप और जांच के बिना निष्पक्ष सुनवाई हासिल करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है, जिसके पास विशेषज्ञता है।
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