जहांगीरपुरी विध्वंस- 'राजनीतिक दल के हुक्म पर बुलडोजर से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया': बृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद बृंदा करात (Brinda Karat) ने दंगों से प्रभावित जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू किए गए विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है।
करात ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने की आड़ में बुलडोजर का उपयोग करके विध्वंस अभियान केवल विशेष अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने वाली शक्ति का एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास था।
करात ने कहा,
"यह उस राजनीतिक दल के इशारे पर एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई थी जो नगर निगम को नियंत्रित करता है।"
याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह रिकॉर्ड पर है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली राज्य समिति के अध्यक्ष, राजनीतिक दल जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नियंत्रित करता है, ने एनडीएमसी के मेयर को एक पत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि 16 अप्रैल, 2022 को हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी इलाके में जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव किया और हंगामा किया।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मेयर को निर्देश दिया गया कि 'कथित दंगाइयों' के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी इमारतों को जल्द से जल्द बुलडोजर के इस्तेमाल से गिराया जाए।
याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि नगर पालिका प्रशासन और पुलिस ने जहांगीरपुरी ब्लॉक-सी के गरीब लोगों के भवनों को अवैध रूप से अतिक्रमण हटाने की आड़ में सरासर दुर्भावना से अमानवीय और अवैध बुलडोजिंग और तोड़फोड़ की।
करात ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति के आदेश के बारे में सूचित किए जाने के बाद वह जहांगीर पुरी में विध्वंस स्थल पर पहुंचीं, जहां इमारतों को गिराने का काम पूरे जोश के साथ किया गया और पुलिस और नगर निगम के अधिकारी विध्वंस को रोकने के लिए तैयार नहीं थे।
आगे कहा है कि जब उसने कड़ा विरोध किया और अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बारे में अपने वकील से संचार प्रदर्शित किया, तो दोपहर 12.25-12.30 बजे ही विध्वंस को रोका गया।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि संबंधित मामलों में से पेश होने वाले एक वकील द्वारा मेयर/नगरपालिका अधिकारियों और पुलिस को औपचारिक रूप से सूचित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि गरीब लोगों के भवनों को बिना किसी पूर्व नोटिस के कानून के तहत आवश्यक और विध्वंस के खिलाफ कारण बताने के लिए उचित समय दिए बिना 'तोड़ दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा,
"उन्हें यह दिखाने का अवसर नहीं दिया गया कि उन्होंने किसी सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण नहीं किया है और या उनकी इमारतें अनधिकृत अवैध निर्माण नहीं हैं और वे लगभग 40 वर्षों से अपनी आजीविका चलाने के लिए इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं।"
करात ने अपनी याचिका में एनडीएमसी के सहायक आयुक्त द्वारा पुलिस को 20 और 21 अप्रैल को विध्वंस अभियान के लिए पुलिस सहायता की मांग करने वाले पत्र को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, याचिका अधिकारियों को बिना किसी कार्रवाई के आगे विध्वंस कार्रवाई करने से रोकने, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना और अवैध विध्वंस के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजे की की मांग करती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 20 अप्रैल को इस्लामिक संगठन जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक याचिका में तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद विध्वंस पर यथास्थिति का आदेश पारित किया था।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने 21 अप्रैल को यथास्थिति के आदेश को बढ़ा दिया था और एनडीएमसी को नोटिस जारी कर जवाबी हलफनामा मांगा था।
पीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा विभिन्न राज्यों में अधिकारियों के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका पर भारत संघ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें अपराधों में आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने का सहारा लिया गया था।
पीठ ने याचिकाओं को दो सप्ताह बाद फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
केस शीर्षक: बृंदा करात बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम एंड अन्य। डब्ल्यूपी 294/2022