सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 2A के तहत सिविल प्रकृति की अवमानना के लिए "जानबूझकर अवज्ञा" होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर- अमेज़ॅन मामले में कहा
फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कठोर कदम उठाने वाले दिल्ली हाईकोर्टके आदेश को रद्द करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIX नियम 2A के तहत एक सिविल प्रकृति की अवमानना केवल तभी की जा सकती है जब "जानबूझकर अवज्ञा" हुई हो न कि केवल "अवज्ञा" पर।
अदालत के अनुसार, जानबूझकर अवज्ञा का आरोप आपराधिक दायित्व की प्रकृति में है, इसे अदालत की संतुष्टि के लिए साबित करना होगा कि अवज्ञा केवल "अवज्ञा" नहीं थी, बल्कि "जानबूझकर" और " सचेत तरीके से" थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एक पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा फ्यूचर ग्रुप कंपनियों और उसके प्रमोटरों के खिलाफ जारी दंडात्मक निर्देशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि 'जानबूझकर अवज्ञा के लिए पर्याप्त मानसिक तत्व' की पूर्व शर्त ' संतुष्ट नहीं है।
सीजेआई रमना द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है:
"... सिविल प्रकृति की अवमानना आदेश XXXIX नियम 2ए सीपीसी के तहत तब नहीं की जा सकती जब केवल "अवज्ञा" हुई हो, लेकिन केवल तभी हो सकती है जब "जानबूझकर अवज्ञा" की गई हो। प्रकृति में जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाया जा सकता है। आपराधिक दायित्व के लिए, इसे अदालत की संतुष्टि के लिए साबित करना होगा कि अवज्ञा केवल "अवज्ञा" नहीं थी बल्कि "जानबूझकर" और "सचेत तरीके से" थी। राम किशन बनाम तरुण बजाज, (2014) 16 SCC 204, में अवमानना क्षेत्राधिकार के प्रयोग के निहितार्थ विचार करते हुए, यह माना गया कि शक्ति का प्रयोग केवल संभावनाओं के बजाय सावधानी के साथ किया जाना चाहिए"
फ्यूचर ग्रुप को एक बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2021 और 18.03.2021 को फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ कठोर कदम उठाने का आदेश और 29.10.2021 का आदेश जिसने इनकार सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के इमरजेंसी अवार्ड को रोकने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया जिसने रिलायंस के साथ फ्यूचर के सौदे को रोक दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया है।
फ्यूचर ग्रुप को पर्याप्त समय नहीं दिया गया, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक त्रुटियां की गई:
बेंच ने पाया है कि फ्यूचर रिटेल (एफआरएल) और फ्यूचर कूपन (एफसीपीएल) को अपना जवाब दाखिल करने या अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त समय या अवसर प्रदान नहीं किया गया था और आदेश दिए जाने से पहले चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।
पीठ के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियां की गईं।
बेंच ने आगे कहा है कि प्राकृतिक न्याय न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए निर्णय लेने से पहले प्रभावित पक्षों को प्रभावी प्राकृतिक न्याय प्रदान करना आवश्यक है।
न्यायालय के नियमों और प्रक्रियाओं में निर्मित नैसर्गिक न्याय सिद्धांत जिनका सावधानीपूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है:
न्यायालय ने कहा कि जहां तक प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय की बात है, निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रियात्मक आवश्यकता को यह सुनिश्चित करने के लिए पढ़ा जाता है कि कोई अन्याय न हो। हालांकि, जब न्यायिक समीक्षा की बात आती है, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को न्यायालय के नियमों और प्रक्रियाओं में बनाया जाता है, जिनसे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को पक्षकारों द्वारा वहन किया जाए।
न्यायालयों से सतर्क रहने और पक्षकारों को उचित अवसर देने की अपेक्षा:
यह कहते हुए कि नैसर्गिक न्याय अन्याय का शत्रु है, बेंच ने कहा है कि न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सतर्क रहें और पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान करें, विशेष रूप से वाणिज्यिक मामलों में जिनका अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों के रोजगार पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ताओं को प्रदान किया गया अवसर अपर्याप्त था, और कानून की नजर में इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी करते समय न्यायालयों के सतर्क रहने की अपेक्षा:
मामले के गुण-दोष के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि आपातकालीन अवार्ड को लागू करने वाले अंतरिम आदेश ने कानून के तहत आवश्यक 'प्रथम दृष्टया' से परे एक मानक अपनाया है।
बेंच ने कहा,
"मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी करते समय न्यायालयों से सतर्क रहने की अपेक्षा की जाती है, जो अनिवार्य रूप से योग्यता के आधार पर मामलों की सुनवाई करने वाले मध्यस्थ ट्रिब्यूनल को प्रभावित करेगा।"
कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तय करने के लिए मामले को वापस भेजने की आवश्यकता है:
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 29.10.2021 के संबंध में, जिसने सिंगापुर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आपातकालीन अवार्ड को समाप्त करने से इनकार कर दिया, जिसने रिलायंस के साथ फ्यूचर के सौदे को रोक दिया, बेंच ने देखा कि कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अवार्ड के प्रभाव से संबंधित हैं। एक आपातकालीन मध्यस्थ और एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र ऐसे अवार्ड के लिए वर्तमान मामले में उत्पन्न होता है। इसलिए, इन मामलों को अपने गुण-दोष के आधार पर फैसला करने के लिए वापस भेजने की आवश्यकता है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 09.09.2021 के आदेश ने हाईकोर्ट पर मध्यस्थता ट्रिब्यूनल द्वारा खाली आवेदन आदेश की वैधता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कोई रोक नहीं लगाई।
पीठ ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर धारा 37 (2), मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवेदनों का निर्णय इस न्यायालय के समक्ष दायर पहले की अपीलों से अलग है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने निम्नलिखित दो याचिकाओं में अपना फैसला सुनाया:
• दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की विशेष अनुमति याचिकाएं जिसमें इमरजेंसी अवार्ड के उल्लंघन के लिए फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों और उसके प्रमोटरों की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया गया (न्यायमूर्ति मिधा की सिंगल बेंच द्वारा पारित आदेश)। दिनांक 18.03.2021 के आदेश में, न्यायमूर्ति मिधा ने पूर्व के आदेश दिनांक 02.02.2021 की पुष्टि की जिसमें एफआरएल-रिलायंस सौदे पर यथास्थिति का निर्देश दिया गया था।
• दिल्ली हाईकोर्ट के 29 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली एफआरएल और एफसीपीएल दोनों की विशेष अनुमति याचिकाएं जिसने सिंगापुर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के आपातकालीन अवार्ड को समाप्त करने से इनकार कर दिया था, जिससे रिलायंस सौदा जारी रखने के लिए इसे रोक दिया गया था।
केस: फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बनाम अमेज़ॅन डॉट कॉम इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स और अन्य, फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम अमेज़ॅन डॉट कॉम इंवेस्टमेंट होल्डिंग्स और अन्य
उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (SC) 114
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