[ ऋण स्थगन] " केंद्र के हलफनामे में वो विवरण नहीं जो अदालत ने मांगा था" : सुप्रीम ने केंद्र और आरबीआई से उचित हलफनामा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, आरबीआई, भारतीय बैंक संघ और व्यक्तिगत बैंकों को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया, जिसमें ऋण स्थगन को लेकर नीतिगत फैसले, समय सीमा, परिपत्र और सभी शिकायतों पर प्रतिक्रिया दर्ज करनी होगी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिट याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर ध्यान दिया कि 2 अक्टूबर का केंद्रका हलफनामा कई मुद्दों से नहीं निपटता है।
यद्यपि इसके अनुच्छेद 18 में, हलफनामे में सरकार द्वारा 8 श्रेणियों के उधारकर्ताओं के संबंध में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के निर्णय की घोषणा की गई है, केंद्र सरकार या आरबीआई द्वारा कोई परिणामी अधिसूचना या परिपत्र जारी नहीं किया गया है ताकि इसे लागू किया जा सके जो रिकॉर्ड में लाया गया है।
कामत समिति की सिफारिशों का एक संदर्भ है, लेकिन उस ओर से कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है। पीठ का विचार था कि समिति ने जो भी सिफारिशें की हैं और भारत संघ और आरबीआई द्वारा स्वीकार की गई हैं, उन्हें सार्वजनिक करने की आवश्यकता है ताकि संबंधित व्यक्तियों को लाभ मिल सके।
"व्यक्तिगत बैंक प्रस्तुत करते हैं कि उनके नीतिगत निर्णय रिकॉर्ड में लाए जाएंगे। आगे, आरबीआई और भारत संघ के नीतिगत फैसले लागू किए जाएंगे," पीठ ने रिकॉर्ड किया, जिसे बैंक संघ के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया और भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णयों के संबंध में बैंकों के व्यक्तिगत नीतिगत फैसलों को रिकॉर्ड में लाने का समय मांगा।
पीठ ने कहा और एक सप्ताह का समय दिया,
"हमने अपने सभी निर्णयों के साथ GOI द्वारा एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब दायर किए गए शपथ पत्र में इस अदालत द्वारा 10.9.2020 को मांगा। आवश्यक विवरण नहीं है। एसजी और वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी ने आगे रिकॉर्ड पर फैसलों, मुद्दों और परिपत्रों को लाने के लिए समय मांगा है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रिट याचिकाओं में भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया हैं।"
अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा,
"हलफनामा 2 अक्टूबर को दायर किया गया था, जिसकी एक प्रति हमें कल ही मिली थी और वह भी मीडिया के माध्यम से। लेकिन शपथ पत्र बिना किसी आधार के तथ्यों और आंकड़ों के है। हमें एक विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए।"
न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, "आपको अपना जवाब तैयार करना चाहिए था।"
"हम इसे 2 दिनों में नहीं कर सकते। हमें आरबीआई की वेबसाइट से गुज़रना पड़ा! आपने उन्हें हफ्ते भर का समय दिया! हमें केवल कुछ ही दिन हैं! कई बातों का जवाब बिल्कुल नहीं दिया गया है!" सिब्बल ने कहा। उन्होंने कहा, "मेरी याचिका जून में दायर की गई थी। आज तक कोई हलफनामा नहीं आया है।"
"हलफनामा यह भी कहता है कि सुझाए गए पैमाने को संसद के समक्ष रखा जाएगा!" व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा।
एसजी ने आश्वासन दिया,
"नहीं, नहीं, नहीं, यह केवल सरकार पर वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए है ... कुछ गलत धारणा है, निर्णय लागू किया जाएगा।"
"इसके अलावा, बैंकों ने मौजूदा ऋणों का पुनर्पूंजीकरण करना शुरू कर दिया है। इसे अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, केंद्र ने कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं कहा है लेकिन बैंक अभी भी आगे बढ़ रहे हैं," दत्ता ने कहा।
अधिवक्ता सिद्धार्थ दत्ता ने यह भी कहा कि आरबीआई अभी उचित अभ्यास करे और धारा 31, IBC के तहत नोटिस जारी करे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुंदरम ने तर्क दिया,
"अचल संपत्ति क्षेत्र से बिल्कुल भी निपटा नहीं गया है, कोई विचार नहीं किया गया है। हमें यह दिखाने की आवश्यकता है कि हमें क्यों समझा जाना चाहिए।"
न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा,
"शायद आप पर पुनर्गठन पर कामत समिति की सिफारिश के तहत विचार किया जा सकता है।"
"पुनर्गठन कैसे हो सकता है? 1 सितंबर तक सभी खाते, गैर-मानक हैं," सिब्बल और सुंदरम ने जो दिया।
एसजी तुषार मेहता ने कहा,
"जहां तक समय का सवाल है, यह आपका है। लेकिन अभी तक इन विभिन्न क्षेत्रों और उनकी शिकायतों का संबंध है, सभी हितधारकों को माना गया है। मुझे उनके जवाब दाखिल करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे उनकी प्रार्थना पर आपत्ति है।"
"आप कामत कमेटी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं लाए हैं।आपका हलफनामा यह नहीं दिखाता है कि रिपोर्ट के संबंध में क्या किया गया है। आपको ऐसा करना चाहिए था!" पीठ ने फटकार लगाते हुए मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरी एसजी के स्थान पर आरबीआई के लिए क्यों पेश हो रहे हैं।
"रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में है। ऐसा नहीं है कि हम इसे छिपा रहे हैं। हम इसे रिकॉर्ड पर लाएंगे," एसजी ने कहा।
"यह सरकार द्वारा माना गया है। लोगों का एक बड़ा हिस्सा चिंतित है कि ब्याज पर एक ब्याज उन्हें बहुत मुश्किल में पहुंचाएगा। कई अन्य सिफारिशें भी हैं, जिन पर सरकार ने विचार-विमर्श किया है। हम अदालत में रिपोर्ट दर्ज चाहते हैं," गिरि ने कहा।
न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि
"मुद्दा रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने का नहीं है, बल्कि रिपोर्ट को लागू करने का है। इनमें से कोई भी सिफारिश ऐसी नहीं है, जिसे लागू नहीं किया जा सकता था। आरबीआई और सरकार को कुछ दिशा-निर्देश जारी करने होंगे, ताकि लोग जान सकें कि क्या लाभ मिला है।"
जब गिरि ने प्रस्तुत किया कि जरूर होगा, न्यायमूर्ति शाह ने कहा की "यह पहले से ही क्यों नहीं किया गया? यह होना चाहिए था।
उन्होंने कहा,
क्या हुआ। यह कब किया जाएगा? यह इतने लंबे समय से चल रहा है।" वहां एक उचित पुनर्गठन योजना है! वहां बहुत सारे ग़रीबी से पीड़ित लोग हैं।"
"यहां तक कि बैंक भी इस देरी से प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले को 2-3 दिनों से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा यदि समय दिया जाता है", आईबीए के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने हस्तक्षेप किया।
"इसके अलावा, जनहित याचिकाओं को अब बाहर फेंक दिया जाना चाहिए ... दूसरे लोग उनके मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं ... मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन वकीलों द्वारा दाखिल याचिकाएं नहीं हैं ... हर हफ्ते 2-3 दायर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह तय करने की जरूरत है कि आखिरकार क्या राहत दी जाएगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, "मुद्दा यह है कि बिल्डरों को हमारे द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित संघर्ष के कारण अनुमोदित योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा है।"
वरिष्ठ वकील हुजेफ़ा अहमदी ने भी कामत कमेटी की रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया, जो मानक खातों पर आरबीआई के परिपत्र को दर्शाता है, यह सुझाव देते हुए कि रिपोर्ट को काट दिया गया है।
"एक माहेश्वरी समिति भी स्थापित की गई थी। यह उसी मुद्दे पर थी," सिब्बल ने प्रस्तुत किया।
"यह केवल डेटा एकत्र करने के लिए थी। यह यहां नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे," एसजी ने आश्वासन दिया।
जैसा कि एसजी ने जोर देकर कहा कि अदालत वित्तीय क्षेत्र में खुद को नियंत्रित करती है, गिरि ने यह भी कहा कि बेंच पुनर्विचार में नहीं है।
पीठ ने आरबीआई और भारत संघ को शुक्रवार तक हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता पर विचार किया, ताकि जवाबी, यदि कोई हो, सोमवार तक प्रस्तुत किया जाए।
एसजी ने सोमवार तक का समय मांगा कि आगे बढ़ने के लिए बड़ी संख्या में मुद्दे हैं।
जस्टिस शाह ने कहा, "आपने 2-3 दिनों का समय मांगा है। हम आपको 2-3 दिन का समय दे रहे हैं।"
"श्री साल्वे ने 2-3 दिन कहा ... लेकिन मैं समय के भीतर हलफनामा दायर करूंगा", एसजी ने जवाब दिया।
"हम आपको कम नहीं आंकते," बेंच ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा।
एसजी और गिरी ने सभी वकीलों को प्रतियां देकर एक आम समेकित हलफनामा दायर करने की बात उठाई। अब इस मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।