चिदंबरम को जमानत देने पर CBI ने पुनर्विचार याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कहा, रिकॉर्ड में खामी

Update: 2019-10-25 15:03 GMT

सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले  पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की।। सीबीआई ने कहा कि 22 अक्टूबर के फैसले के रिकॉर्ड में कुछ त्रुटियां सामने आई हैं।

अधिवक्ता रजत नायर के माध्यम से दायर समीक्षा याचिका में कहा गया है, "आदेश के रिकॉर्ड में कुछ त्रुटियां सामने आई हैं, जिससे एसएलपी के परिणाम में परिवर्तन होगा।"

सीबीआई ने कहा कि समीक्षा याचिका दायर की गई है क्योंकि 22 अक्टूबर के फैसले में दिए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड के विपरीत हैं, जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है और उपयुक्त आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी ज़मानत

NX मीडिया मामले में चिदंबरम को सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर बानुमति की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस दौरान चिदंबरम देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

पीठ ने एक लाख के निजी मुचलके और दो श्योरटी पर जमानत दी। पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। चिदंबरम मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी की हिरासत में हैं इस बीच सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की है जिसमें पी चिदंबरम व उनके बेटे कार्ति समेत कई लोगों व कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। 

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