BCCI रिफॉर्म : सुप्रीम ने CoA को कार्यमुक्त किया, बिना अनुमति CoA के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई

Update: 2019-10-22 08:31 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई) के चुनाव के बाद अब पदाधिकारियों के पद ग्रहण करते ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ( CoA) का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।

जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने मंगलवार को ये आदेश जारी करते हुए कहा कि नियुक्ति के बाद से अभी तक CoA द्वारा किए गए निर्णयों को लेकर दाखिल शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना ना तो CoA के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है और ना ही उन आदेशों को लागू करने वाले अफसरों के खिलाफ। पीठ ने कहा कि इस संबंध में होने वाली कानूनी कार्रवाई को लेकर संबंधित मामलों में खर्च BCCI को करना होगा।

गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए पूर्व CAG विनोद राय की अध्यक्षता में CoA का गठन किया था। फिलहाल इसमें विनोद राय के साथ दो अन्य सदस्य डायना एडुल्जी और रिटायर्ड जनरल रवि थोगड़े भी शामिल हैं।  


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