चुनाव सुधार : सुप्रीम कोर्ट ने दिशा- निर्देशों का पालन ना करने पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों, कैबिनेट सचिव और कानूनी मामलों के सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना चुनाव सुधारों पर अदालत के निर्देशों को लागू ना करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए।
भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने 3 उप चुनाव आयुक्तों संदीप सक्सेना, सुदीप जैन, चंद्र भूषण कुमार, कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा और सचिव (कानूनी मामले) सुरेश चंद्र को नोटिस जारी किया।
उपाध्याय ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि 25 सितंबर, 2018 को संविधान पीठ ने चुनाव सुधारों को लेकर कई दिशा-निर्देश दिए थे जिनके कार्यान्वयन के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जाना था।
संबंधित राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पूर्ववृत्त रखने वाले उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे। उम्मीदवार के साथ-साथ संबंधित राजनीतिक दल उम्मीदवार के पूर्ववर्ती के बारे में व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्रों में एक घोषणा जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बाबत व्यापक प्रचार भी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, जब हम व्यापक प्रचार कहते हैं तो हमारा मतलब है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कम से कम 3 बार ये प्रचार किया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन दिशा- निर्देशों को सही अर्थों और सही अर्थों में लागू किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि चुनाव की प्रक्रिया में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और केंद्र को कई अभ्यावेदन देने के बावजूद कुछ नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान अवमानना याचिका अदालत में दाखिल की गई है।