'पीएम उज्ज्वला योजना' के तहत महिला को अनुचित तरीके से एलपीजी कनेक्शन देने से किया इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदद की

LiveLaw News Network

7 Aug 2024 9:15 AM GMT

  • पीएम उज्ज्वला योजना के तहत महिला को अनुचित तरीके से एलपीजी कनेक्शन देने से किया इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदद की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की मदद की, जिसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन देने से अनुचित तरीके से मना कर दिया गया था। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने 3 जुलाई को एक निर्देश जारी किया, जिसमें अधिकारियों को महिला को सात दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए कहा गया।

    इस आदेश के परिणामस्वरूप महिला को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत गैस बुकिंग पुस्तिका और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ तुरंत उसका कनेक्शन मिल गया।

    खंडपीठ मुख्य रूप से जालौन जिले की निवासी ज्योति देवी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी। उसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए अधिकारियों को बाध्य करने के लिए रिट परमादेश की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया था।

    भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना पीएमयूवाई का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। हालांकि, याचिकाकर्ता को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद बार-बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा।

    याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को गैस एजेंसी (प्रतिवादी संख्या 4) सहित अधिकारियों के समक्ष उनके द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया। अदालती कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि एलपीजी कनेक्शन अनुचित तरीके से एक पुरुष प्राप्तकर्ता को जारी किया गया था, जो उस गांव के प्रधान का रिश्तेदार है जहां महिला रहती है।

    इस पर ध्यान देते हुए, अदालत ने इसे आश्चर्यजनक बताया कि कनेक्शन एक पुरुष को जारी किया गया था, जबकि योजना की नीति के अनुसार केवल महिलाओं के नाम पर ही कनेक्शन जारी किए जाने चाहिए। अदालत ने 3 जुलाई के अपने आदेश में टिप्पणी की, “यह इस अदालत के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जब 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत यह प्रावधान है कि एलपीजी कनेक्शन केवल महिला उम्मीदवार के नाम पर ही जारी किया जा सकता है, तो फिर पुरुष उम्मीदवार के नाम पर एलपीजी कनेक्शन कैसे जारी किया जा सकता है।”

    इसी आदेश में न्यायालय ने जालौन के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता महिला को 9 जुलाई तक एलपीजी कनेक्शन, गैस बुकिंग बुकलेट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें।

    न्यायालय ने 3 जुलाई के अपने आदेश में निर्देश दिया कि "यदि निर्धारित अगली तिथि तक याचिकाकर्ता को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत एलपीजी कनेक्शन, गैस बुकिंग बुकलेट और अन्य प्रासंगिक कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो मामले को स्पष्ट करने के लिए जालौन के जिला मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।"

    हालांकि, अगली तिथि (9 जुलाई) को न्यायालय को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता महिला को एलपीजी कनेक्शन जारी कर दिया गया है। इसे देखते हुए न्यायालय ने मामले को सुलझा हुआ माना और याचिका का निपटारा कर दिया।

    केस टाइटलः ज्योति देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 486

    केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 486

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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