क्या 2016 में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई महिला को रेलवे अधिनियम के तहत मुआवज़ा दिया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

Amir Ahmad

4 Dec 2024 11:14 AM IST

  • क्या 2016 में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई महिला को रेलवे अधिनियम के तहत मुआवज़ा दिया गया? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय रेल मंत्रालय से पूछा कि क्या उसने 35 वर्षीय महिला को रेलवे अधिनियम 1989 के तहत मुआवज़ा दिया, जिसे 2016 में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उसका दाहिना पैर कट गया था।

    चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने चलती ट्रेन में पीड़ित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर 2016 में शुरू की गई एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया।

    इस साल फरवरी में हाईकोर्ट ने केंद्रीय रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया, जिसमें चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध को रोकने के लिए उसके द्वारा की गई विशिष्ट कार्रवाइयों की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया।

    जवाब में केंद्रीय मंत्रालय ने खंडपीठ को ट्रेनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी। खंडपीठ को बताया गया कि मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी कुछ ट्रेनों की गैलरी में सीसीटीवी निगरानी ​​यात्रियों को जागरूक करने के लिए घोषणाओं, बैनर और पोस्टरों के माध्यम से यात्रियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम यात्रियों में विश्वास पैदा करने के लिए ट्रेनों में यात्रियों के क्षेत्रों में अधिकतम दृश्यता सुनिश्चित करना और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए जीआरपी और सिविल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए।

    खंडपीठ को आगे बताया गया कि सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए 24x7 कार्यरत आपातकालीन टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 स्थापित किया गया। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की गई। इसके अलावा महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक 'मेरी सहेली योजना शुरू की गई। सभी प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को प्रसारित की गई, जिसमें ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति का संकेत दिया गया।

    न्यायालय ने पाया कि मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करने वाला हलफनामा रेलवे अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 123 (सी) के तहत अप्रिय घटना की परिभाषा के साथ धारा 124-ए के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित को मुआवजे के भुगतान के बारे में चुप था।

    उपर्युक्त के मद्देनजर रेलवे के वकील को निर्देश दिया गया कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित को मुआवजे के भुगतान से संबंधित अपने निर्देशों को अगली तारीख (8 जनवरी) तक पूरा करें।

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