कानूनी मुद्दा पहली बार अपील कार्यवाही में उठाया जाना तथ्यों पर निर्भर करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

20 May 2024 3:33 AM GMT

  • कानूनी मुद्दा पहली बार अपील कार्यवाही में उठाया जाना तथ्यों पर निर्भर करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हालांकि मामले की जड़ तक जाने वाला कोई कानूनी मुद्दा अपीलीय कार्यवाही में पहली बार उठाया जा सकता है, लेकिन यह मामले के तथ्यों पर निर्भर है।

    चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया,

    “कानून के इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है कि मामले की जड़ में जाने वाला कोई कानूनी मुद्दा अपीलीय कार्यवाही में पहली बार उठाया जा सकता है। हालांकि, प्रश्न किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर है।

    न्यायालय ने माना कि चूंकि स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा साक्ष्य है और अपीलकर्ता के अधिकारी ने अपनी क्रॉस एक्जामिनेशन में दावेदार-प्रतिवादी के दावे का समर्थन किया, ऐसे बयान को चुनौती दिए बिना मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 या धारा 37 के तहत मध्यस्थ अवार्ड को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है।

    हाईकोर्ट का फैसला

    न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को विवाद समाधान के लिए अधिक सुलभ, कुशल और लागत प्रभावी तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया। न्यायालय ने पाया कि धारा 34 का मसौदा मध्यस्थ कार्यवाही में न्यायालयों के हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए तैयार किया गया और धारा 37 ने अधिनियम की धारा 34 के तहत पारित आदेश को चुनौती देने के आधार को और सीमित कर दिया।

    अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि अपीलकर्ता ने वैधानिक टीडीएस काटा था। इसके अलावा, धारा 34 के तहत आवेदन और धारा 37 के तहत अपील पर गौर करने पर अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई कथित राशि में विसंगतियां थीं।

    कोर्ट ने कहा,

    “उक्त पृष्ठभूमि में न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता कार्यवाही के विभिन्न चरणों में असंगत रुख अपना रहा है, जो न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। इससे भी अधिक जब आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। इसके द्वारा कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।''

    अपीलकर्ता ने दावा किया कि मध्यस्थ द्वारा विचार की गई रकम में विसंगतियां थीं। इस पर न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता के अधिकारी ने अपनी क्रॉस एक्जामिनेशन में राशि स्वीकार की थी। तदनुसार, न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ निर्णय में मामूली विरोधाभासों का उपयोग "किसी मामले को नष्ट करने" के लिए नहीं किया जा सकता है, खासकर जब यह पक्ष के बयानों से प्रमाणित हो।

    इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि यद्यपि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 102 और धारा 114 सपठित धारा 101 के तहत अपने मामले को साबित करने के लिए सबूत का भार दावेदार पर था, लेकिन प्रतिवादी की ओर से तथ्य की स्पष्ट स्वीकृति जिसे कभी चुनौती नहीं दी गई थी, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। पेटेंट अवैधता के आधार पर मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देने के लिए उपयोग किया जाएगा।

    न्यायालय ने माना कि दावेदार के खातों/बही-खातों को प्रस्तुत करने की मांग करने वाले आवेदन का निपटान न करना अप्रासंगिक था, क्योंकि क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान अपीलकर्ता के अधिकारी की स्वीकारोक्ति ने दावेदार-प्रतिवादी के दावों की पुष्टि की। न्यायालय ने माना कि चूंकि क्रॉस एक्जामिनेशन में दिए गए बयान को धोखाधड़ी, जबरदस्ती या गलत बयानी से दूषित होने पर कभी कोई चुनौती नहीं दी गई। इसलिए आवेदन का निपटारा न करने में कोई अनियमितता नहीं हुई।

    न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में मामले की जड़ तक जाने में कोई कानूनी समस्या नहीं है, क्योंकि “(i) स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा सबूत है; (ii) अपीलकर्ता-आपत्तिकर्ता की ओर से गवाह रोहित शर्मा का बयान बरकरार है; (iii) अपीलकर्ता-आपत्तिकर्ता के रुख में असंगति जिसे स्पष्ट नहीं किया गया; (iv) विभिन्न शीर्षकों के तहत दावेदार-प्रतिवादी को दी गई राशि को चुनौती न देना; (v) प्रतिदावा लहराना; (vi) इस तथ्य की स्वीकृति कि उसके द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए दावेदार-प्रतिवादी को प्रोत्साहन का भुगतान किया गया; (vii) अपीलीय स्तर पर प्रवेश से इनकार करना।

    तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: गौरसंस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आकाश इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स [मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 के तहत अपील नंबर- 144/2023]

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