यदि जांच के चरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो दंड आदेश की वैधता संदिग्ध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

15 July 2024 4:36 AM GMT

  • यदि जांच के चरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो दंड आदेश की वैधता संदिग्ध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के मामले पर विचार करते हुए कहा कि यदि किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच के चरण में प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया तो बाद में पारित दंड आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है।

    जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की डिवीजन बेंच ने कहा,

    "जांच के चरण में प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन न करना दंड आदेश की वैधता के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। यह जरूरी है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया इस तरह से की जाए कि प्रभावित पक्षों को अपना मामला पेश करने, आरोपों का जवाब देने और खुद का बचाव करने का उचित अवसर मिले।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता को सिविल जज के रूप में चुना गया और जिला मऊ में तैनात किया गया। उनकी सेवा सरकारी सेवक (सेवा और आचरण) नियम, 1956 के साथ यूपी सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के नियम 1956 के अंतर्गत आती थी। सेवा में भर्ती होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के साथ सोशल मीडिया पर कई संदेश मिले। याचिकाकर्ता को संदेश भेजने वालों में एक 'सुश्री ज्योतिमा मिश्रा' भी थीं, जिन्होंने बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 26.12.2018 को शिकायत दर्ज कराई।

    याचिकाकर्ता ने 16.01.2019 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसे 17.10.2019 को रजिस्ट्रार जनरल, इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया गया। याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र जारी किया गया और याचिकाकर्ता के मामले में जिला न्यायाधीश, मऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आरोप-पत्र में अन्य बातों के अलावा आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद करने के बहाने शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार किया था।

    जवाब में, याचिकाकर्ता ने 24.08.2019 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने आरोपों से इनकार किया और शिकायतकर्ता के बारे में तथ्य रिकॉर्ड पर रखे। जांच अधिकारी ने 03.12.2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को बलात्कार के मुख्य आरोप से मुक्त कर दिया गया। हालांकि, सोशल मीडिया पर एक अज्ञात महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करने, उसकी संदिग्ध तस्वीरें दिखाने और उसे पैसे ट्रांसफर करने के संबंध में उसके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की गईं। जांच रिपोर्ट के साथ प्रथम प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को एक बाद का नोटिस जारी किया गया।

    याचिकाकर्ता ने 13.01.2020 को जवाब प्रस्तुत किया और उसके खिलाफ 13.05.2022 को आपत्तिजनक आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी ने 1999 के नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि जांच रिपोर्ट बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि आपत्तिजनक आदेश पारित करने से पहले दोषी अधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

    इसके अलावा, हालांकि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को मुख्य आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन इसके लिए कोई कारण बताए बिना आदेश पारित कर दिया गया। अपने तर्कों के समर्थन में याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य रूप से 16.01.2019 को जारी नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर भरोसा किया।

    इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य तथा जगदीश प्रसाद सक्सेना बनाम मध्य भारत राज्य के निर्णयों पर भरोसा किया गया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नोटिस दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता ने जांच कार्यवाही में भाग नहीं लिया और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

    हाईकोर्ट का फैसला

    उमेश कुमार सिरोही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने माना कि 13.05.2022 को सजा का आदेश पारित करने के लिए कोई उचित कारण नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्यवाही का संचालन करने का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था।

    कोर्ट ने माना कि जांच के चरण में प्रक्रिया का पालन न करने से संबंधित सजा आदेश की वैधता पर चिंता पैदा हुई। न्यायालय ने माना कि विभागीय कार्यवाही अर्ध-न्यायिक प्रकृति की थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए था। न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालकर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का अधिकार था, लेकिन विशेष मामले में आरोपों को साबित करने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

    न्यायालय ने कहा,

    “हालांकि, याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश, मऊ द्वारा जारी नोटिस और आरोप-पत्र के जवाब में आरोप से स्पष्ट रूप से इनकार किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना, जांच अधिकारी ने अप्रासंगिक और बाहरी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को बलात्कार के विशिष्ट आरोप से मुक्त करने के बाद, एक प्रतिकूल टिप्पणी की।"

    न्यायालय ने माना कि इस तथ्य को देखते हुए कि शिकायतकर्ता संबंधित निकाय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था और याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के किसी भी हिस्से को साबित नहीं किया था, इसलिए एफआईआर पर भरोसा करके याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए जांच अधिकारी के लिए कभी भी रास्ता नहीं खुला था।

    न्यायालय ने कहा,

    “आरोप साबित करने का भार नियोक्ता द्वारा किसी भी हद तक नहीं छोड़ा गया।"

    न्यायालय ने कहा कि तर्कसंगत आदेश जारी करना न केवल लिए गए निर्णय को उचित ठहराने के लिए बल्कि विपक्ष को दंड के पीछे के तर्क को समझने का मौका देने के लिए भी अनिवार्य था। यह माना गया कि एक बार जब याचिकाकर्ता को सबूतों के अभाव में उसके खिलाफ मुख्य आरोप से मुक्त कर दिया गया था, तो जांच अधिकारी के संदेह से प्रतिकूल टिप्पणी तक पहुंचने का कोई कारण नहीं था।

    तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी गई।

    केस : न्यायधीश पंकज बनाम इलाहाबाद हाईकोर्ट और अन्य [रिट - ए संख्या - 11668 / 2022]

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