Krishna Janmabhumi-Shahi Idgah Dispute | 'मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित': मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

Shahadat

24 Feb 2024 10:43 AM IST

  • Krishna Janmabhumi-Shahi Idgah Dispute | मस्जिद को हटाने की मांग करने वाले मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित: मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

    प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह (मथुरा) समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में अन्य बातों के साथ-साथ 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है, जिसे वह मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर के साथ साझा करता है, पूजा स्थल अधिनियम 1991, परिसीमन अधिनियम 1963 के साथ-साथ विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 द्वारा वर्जित हैं।

    सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ आदेश VII नियम 11 (डी) [वादी की अस्वीकृति के लिए] के तहत दायर अपने आवेदन में शाही मस्जिद ईदगाह समिति ने यह तर्क उठाया कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि 1968 के बाद वहां मस्जिद अस्तित्व में है।

    मस्जिद समिति की ओर से पेश होते हुए वकील तस्नीम अहमदी ने तर्क दिया कि एचसी के समक्ष लंबित अधिकांश मुकदमों में वादी भूमि के मालिकाना अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन ने विवादित भूमि को विभाजित कर दिया और दोनों समूहों को एक-दूसरे के क्षेत्रों (13.37 एकड़ परिसर के भीतर) से दूर रहने के लिए कहा, हालांकि, मुकदमे विशेष रूप से कानून द्वारा वर्जित हैं।

    मूल वाद नंबर 2 की रख-रखाव को चुनौती देना (मनीष यादव और एक अन्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा दायर), वकील अहमदी ने तर्क दिया कि वादी ने वादी में 1968 के समझौते और इस तथ्य को स्वीकार किया कि भूमि (जहां इदाघ बना है) का कब्जा मस्जिद प्रबंधन के नियंत्रण के अधीन है। इसलिए मुकदमा लिमिटेशन एक्ट के साथ-साथ पूजा स्थल अधिनियम द्वारा वर्जित होगा, क्योंकि यह इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि विचाराधीन मस्जिद 1669-70 में बनाई गई।

    संदर्भ के लिए सिविल मुकदमे शुरू करने की सीमा अवधि उस तारीख से तीन वर्ष है, जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "1968 के समझौते को चुनौती देने के लिए 3 साल की सीमा समाप्त हो गई। वादी हमारे कब्जे को स्वीकार करता है। पूजा स्थल अधिनियम भी लागू होगा, क्योंकि समझौते में यह स्वीकार किया गया कि मस्जिद वहां मौजूद है...अगर हम सबसे खराब स्थिति को लें कि मस्जिद का निर्माण 1968 के समझौते के बाद किया गया तो लिमिटेशन एक्ट की शर्तें भी लागू होंगी।"

    वकील अहमदी ने आगे तर्क दिया कि यदि वादपत्र में यह दावा सही माना जाता है कि मस्जिद का निर्माण 1968 के समझौते के बाद किया गया तो वे मुकदमे में यह कैसे दावा कर सकते हैं कि उन्हें वर्ष 2020 में समझौते के बारे में पता चला?

    इसके अलावा, मूल सूट नंबर 4 की स्थिरता को चुनौती दी गई, अहमदी ने प्रस्तुत किया कि मुकदमे में दायर वाद में दावा किया गया कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में मंदिर ध्वस्त किया और विवादित स्थल पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया। इसलिए वादी ने स्वीकार किया कि मस्जिद वहां 1669-70 के बाद से मौजूद रही। इसलिए लिमिटेशन एक्ट मुकदमे पर रोक लगा देगा।

    इसी प्रकार वाद नंबर 9 की सुनवाई योग्यता को चुनौती देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि 1968 के समझौते को वादपत्र में स्वीकार किया गया। इसलिए लिमिटेशन एक्ट के तहत सीमा उस मुकदमे पर भी लागू होगी

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "वादी का कहना है कि यह ऐतिहासिक रूप से साबित हुआ है कि औरंगजेब ने 1669-70 में कटरा केशव देव मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और #ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। यहां भी यह स्वीकार किया गया कि मस्जिद वहां है, इसलिए पूजा स्थल अधिनियम लागू होगा।"

    एचसी के समक्ष कुछ मुकदमों में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को दी गई चुनौती के संबंध में वकील अहमदी ने कहा कि निजी विवाद के लिए दायर मुकदमे में संवैधानिकता का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता है।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना केवल उसी व्यक्ति को दी जा सकती है, जिसके पास मुकदमे की तारीख पर संपत्ति का वास्तविक कब्जा है। चूंकि, वादी मस्जिद के कब्जे में नहीं हैं, इसलिए वे स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते।

    समय की कमी के कारण दलीलें समाप्त नहीं हो सकीं। इसलिए मामले को 29 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

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