इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की चार्जशीट और समन के खिलाफ याचिका खारिज की

Amir Ahmad

12 May 2025 11:54 AM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की चार्जशीट और समन के खिलाफ याचिका खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR में दर्ज चार्जशीट के खिलाफ दायर की गई थी। उन पर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए सांपों और सांप के जहर का कथित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप है।

    उनके खिलाफ रेव पार्टियों का आयोजन करने और विदेशियों को बुलाने के आरोप भी हैं, जो लोगों को सांप के जहर और अन्य नशीली दवाओं का सेवन करवाते हैं।

    जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी करने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी कि यादव के खिलाफ चार्जशीट और FIR में बयान हैं और ऐसे आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यादव ने याचिका में FIR को चुनौती नहीं दी।

    यादव की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नवीन सिन्हा एडवोकेट निपुण सिंह के साथ मिलकर एडवोकेट नमन अग्रवाल की सहायता से दलील दी कि जिस व्यक्ति ने यादव के खिलाफ FIR दर्ज की है, वह वन्यजीव अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न तो यादव पार्टी में मौजूद था और न ही उसके पास से कुछ बरामद हुआ।

    दूसरी ओर, एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि यादव ने उन लोगों को सांपों की आपूर्ति की थी जिनसे बरामदगी की गई थी।

    यादव के वकील की दलीलों से असंतुष्ट होकर न्यायालय ने याचिका खारिज की और आरोपों की जांच करने का काम प्रभावी रूप से ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया।

    संदर्भ के लिए, एल्विश यादव के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39, 48ए, 49, 50 और 51 तथा आईपीसी की धारा 284, 289 और 120बी और NDPS Act की धारा 8, 22, 29, 30 और 32 के तहत थाना सेक्टर-49 नोएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर में दर्ज FIR में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

    (प्रथम) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर द्वारा समन आदेश भी जारी किया गया।

    उन्होंने आरोपपत्र और कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी कि इंफॉर्मेंट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत FIR दर्ज करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं था। यह दलील दी गई कि आवेदक से कोई सांप, मादक या मनोदैहिक पदार्थ बरामद नहीं हुआ।

    अंत में यह दलील दी गई कि आवेदक और अन्य सह-आरोपियों के बीच कोई कारण संबंध स्थापित नहीं किया गया।

    यादव ने दलील दी कि हालांकि शिकायतकर्ता अब पशु कल्याण अधिकारी नहीं है, लेकिन उसने खुद को पशु कल्याण अधिकारी बताते हुए FIR दर्ज की।

    इसके अलावा, यह दलील दी गई,

    "यह एक सर्वविदित तथ्य है कि आवेदक प्रभावशाली व्यक्ति है और टेलीविजन पर कई रियलिटी शो में दिखाई देता है। अनिवार्य रूप से तत्काल FIR में आवेदक की भागीदारी ने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया।"

    नतीजतन, उपरोक्त ध्यान से प्रभावित होकर पुलिस अधिकारियों ने आवेदक को गिरफ्तार करने के तुरंत बाद धारा 27 और 27 ए NDPS Act को लागू करके मामले को और अधिक संवेदनशील बनाने का प्रयास किया।

    हालांकि, पुलिस अधिकारी अतिरिक्त आरोपों को साबित करने में विफल रहे और इस तरह उन्हें हटा दिया गया।

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