वित्तीय लाभ के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतों की विश्वसनीयता का प्री-एफआईआर आकलन करने की वकालत की

Shahadat

23 Sept 2024 10:38 AM IST

  • वित्तीय लाभ के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतों की विश्वसनीयता का प्री-एफआईआर आकलन करने की वकालत की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) के दुरुपयोग पर अपनी चिंता दोहराई। न्यायालय ने पाया कि 1989 अधिनियम, जिसे अत्याचार के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया, उसका कुछ व्यक्तियों द्वारा मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।

    न्यायालय ने रेखांकित किया कि 1989 के कानून का दुरुपयोग न केवल न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन लोगों के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में भी बाधा डालता है, जो पूर्वाग्रह और हाशिए पर हैं।

    अपने 8-पृष्ठ के आदेश में न्यायालय ने रजिस्ट्रेशन-पूर्व सत्यापन प्रक्रिया की गहनता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। न्यायालय के आदेश के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एफआईआर दर्ज करने से पहले शिकायतों की विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता होगी, जिससे संभावित रूप से 1989 के कानून के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

    इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि SC/ST Act की अखंडता को बनाए रखना कमजोर लोगों की रक्षा करने और न्याय को बनाए रखने में इसकी भूमिका को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

    जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने 1989 एक्ट के तहत मामला खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। इस मामले में पीड़ित ने न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि उसने ग्रामीणों के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज कराई और वह मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था।

    अपने आदेश में न्यायालय ने कथित पीड़ित को राज्य सरकार से मुआवजे के रूप में प्राप्त 75,000 रुपये आरोपी को वापस करने का भी निर्देश दिया।

    यह देखते हुए कि न्यायालय ने ऐसे कई मामलों की पहचान की, जहां इस तरह के मुआवजे को हासिल करने के एकमात्र उद्देश्य से झूठी एफआईआर दर्ज की गई, एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले अधिकारियों द्वारा कठोर सत्यापन प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए, जिससे कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके।

    न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद, यदि यह पाया जाता है कि झूठी एफआईआर केवल वित्तीय लाभ के लिए दर्ज की गई तो जिम्मेदार व्यक्तियों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस विशेष कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालयों को आईपीसी की धारा 182 के तहत उपलब्ध कानूनी उपाय का उपयोग करना चाहिए, जिससे उन व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जा सके, जो केवल मुआवज़ा हासिल करने के उद्देश्य से झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि SC/ST Act के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाना चाहिए कि इसके प्रावधानों का दुरुपयोग न हो:

    1. सबसे पहले, एक गहन प्री-रजिस्ट्रेशन सत्यापन प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें एफआईआर दर्ज करने से पहले कानून प्रवर्तन को शिकायतों की विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता हो। इसमें अनिवार्य मध्यस्थता सत्र शामिल हो सकते हैं, जहां पक्ष कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने से पहले विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास कर सकते हैं।

    2. दूसरा, पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें संभावित दुरुपयोग के संकेतों को पहचानने में मदद मिल सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मामलों को संवेदनशीलता और निहितार्थों के प्रति जागरूकता के साथ देखें।

    3. तीसरा, SC/ST Act के तहत शिकायतों की निगरानी करने, दुरुपयोग के पैटर्न की जांच करने और कार्रवाई के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए समर्पित निरीक्षण निकाय स्थापित किया जा सकता है।

    4. आख़िर में, समुदायों को अधिनियम के उद्देश्य और झूठे दावे दायर करने के परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किए जाने चाहिए, जिससे ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिले। ये उपाय न केवल अधिनियम की अखंडता की रक्षा करने में मदद करेंगे बल्कि वास्तविक पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में भी सहायता करेंगे, जिसके वे हकदार हैं।

    अदालत ने आगे निर्देश दिया कि उसके फैसले की कॉपी सभी जिला न्यायालयों को प्रसारित की जाए, जिससे वे ऐसे मामलों में उचित आदेश पारित कर सकें, जिसमें जांच अधिकारियों द्वारा धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत रिपोर्टों को कानून के अनुसार और धारा 182 आईपीसी के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए।

    न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे जिलों के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सर्कुलर जारी करें, जिससे वे धारा 182 आईपीसी (अब बीएनएस 2023 की धारा 217) के प्रावधानों के आह्वान के संबंध में न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार कर सकें।

    केस टाइटल- विहारी और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 589

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