धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 'शंकर पार्वती छाप बीड़ी' की बिक्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज
Amir Ahmad
6 March 2025 8:18 AM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें शंकर पार्वती छाप नाम और शैली के साथ बीड़ी ब्रांड के विपणन और बिक्री के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी।
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता आदर्श कुमार को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि देवी-देवताओं के नाम पर बीड़ी की बिक्री से याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए प्रतिवादी नंबर 4 को ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।
याचिका में दिए गए कथनों पर गौर करने के बाद खंडपीठ को याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए जनहित में याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित कदम उठाने होंगे।
कई वर्षों से 'बीड़ी' ब्रांड का निर्माण उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावां क्षेत्र में किया जा रहा है। उत्पाद की पैकेजिंग में भगवान शंकर और पार्वती की तस्वीरें हैं।
केस टाइटल- आदर्श कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य