घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही के ‌खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 Aug 2024 2:27 PM IST

  • घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही के ‌खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (डीवी एक्ट) की धारा 12 के तहत कार्यवाही को चुनौती देने वाली धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट (कामाची बनाम लक्ष्मी नारायणन, 2022 लाइव लॉ (एससी) 370) और मद्रास हाईकोर्ट (अरुल डेनियल बनाम सुगन्या और अन्य संबंधित मामले 2022 लाइव लॉ (मद्रास) 467) के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह फैसला सुनाया।

    अदालत ने सुमन मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ननद (शिकायतकर्ता/विपक्षी पक्ष संख्या 2) द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत से संबंधित बाराबंकी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अप्रैल 2012 में पारित आदेश और बाराबंकी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ईसी अधिनियम) द्वारा सितंबर 2013 में पारित आदेश को चुनौती दी थी।

    धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन की विचारणीयता से संबंधित आपत्ति को संबोधित करते हुए, एकल न्यायाधीश ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने अरुल डेनियल मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के कामतची मामले (सुप्रा) में दिए निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा था कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है।

    अदालत ने विशेष रूप से कामतची मामले में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों का उल्लेख किया, जिसमें उसने कहा था कि डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन दायर करना सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज करने या अभियोजन शुरू करने से अलग है।

    शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल और अन्य 2024 के मामले में निर्णय डीवी अधिनियम की कार्यवाही में धारा 482 सीआरपीसी को शामिल करने का समर्थन नहीं करता है, जब धारा 12 के तहत नोटिस जारी किया जाता है।

    शीर्ष अदालत ने कहा था कि अदालत प्रसाद का मामला तब लागू होता है जब मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 190 (1) (ए) के तहत एक अपराध का संज्ञान लेता है और प्रक्रिया जारी करता है, न कि जब डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत नोटिस जारी किया जाता है।

    इस प्रकार, डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत संज्ञान लेना और कार्यवाही करना अलग-अलग माना जाना चाहिए।

    हाईकोर्ट ने आगे कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के प्रावधानों का उपयोग डीवी अधिनियम के तहत कार्यवाही को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है और इस बात पर जोर दिया कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का उपयोग संयम से और केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए।

    अदालत ने आगे कहा कि वह इस स्तर पर आरोपों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन नहीं करेगी, क्योंकि निचली अदालत को सुरक्षा, निवास और मुआवजे के प्रावधान के दावों को संबोधित करना चाहिए।

    इस प्रकार, अदालत ने नोट किया कि वर्तमान मामला धारा 482 सीआरपीसी को शामिल करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, और आवेदक अदालत को अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए राजी नहीं कर सका।

    इन निरीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटलः सुमन मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 481

    केस साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (एबी) 481

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