नवरात्रि के साथ मेल खाने पर सकलैन मियाँ के अनुयायियों को उर्स मनाने से मना नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली प्रशासन का आदेश खारिज किया

Amir Ahmad

7 Oct 2024 11:57 AM IST

  • नवरात्रि के साथ मेल खाने पर सकलैन मियाँ के अनुयायियों को उर्स मनाने से मना नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली प्रशासन का आदेश खारिज किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की विशेष बैठक मे जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने जिला प्रशासन बरेली का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें सूफी संत के अनुयायियों को 8 और 9 अक्टूबर 2024 को उर्स मनाने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।

    अदालत मुख्य रूप से आस्तान-ए-आलिया सकलैनिया शराफतिया और अन्य द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जो हजरत शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर की याद में उर्स मनाना चाहते थे। हज़रत शाह शराफ़त अली के पोते, जिनका पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था।

    उन्हें एक सूफी के रूप में वर्णित किया गया था, जिनका बरेली जिले के आस-पास के क्षेत्र में काफी बड़ा अनुसरण है। सूफियों के बीच प्रचलित धार्मिक प्रथा के अनुसार उनका पहला उर्स 08 और 09 अक्टूबर 2024 को मनाया जाना है।

    सिटी मजिस्ट्रेट बरेली द्वारा पारित विवादित आदेश में उर्स मनाने की अनुमति अस्वीकार करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि यदि उर्स मनाने की अनुमति दी जाती है तो बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिससे एक नई प्रथा शुरू हो जाएगी।

    यह भी कहा गया कि उर्स का आयोजन नवरात्रि उत्सव के साथ होगा, जिसमें पूरे शहर में कई दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला प्रदर्शन की योजना बनाई गई है।

    शुरू में न्यायालय ने कहा कि सूफियों के बीच उर्स का आयोजन कोई नई प्रथा नहीं होगी।

    इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि विवादित आदेश में यह तर्क नहीं दिया गया कि हजरत शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर सूफी विद्वान नहीं थे या उनकी मृत्यु 20.10.2023 को नहीं हुई थी।

    न्यायालय ने कहा,

    “इस बात पर भी विवाद नहीं है कि उनका पहला उर्स धार्मिक प्रथाओं के अनुसार 8 और 9 अक्टूबर, 2024 को मनाया जा सकता है। इस हद तक सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली ने आवेदन नई धार्मिक प्रथा स्थापित करने के रूप में पढ़ने में गलती की हो सकती है।”

    इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि उर्स का पालन धार्मिक त्योहार (नवरात्रि) के साथ होगा, हजरत शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर के अनुयायियों या अनुयायियों को कानून के अनुसार उस अवधि के दौरान अपने धार्मिक अभ्यास का पालन करने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है।

    सार्वजनिक सड़कों,गलियों आदि पर तेज आवाज में संगीत बजाते हुए चादरों का जुलूस निकाले जाने की आपत्ति के संबंध में न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह वचन दे रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी तथा इस संबंध में वे सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित वचन देने के लिए तैयार हैं।

    न्यायालय ने यह भी पाया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को होने वाली असुविधा के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक, बरेली द्वारा उठाई गई आपत्ति पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि खंडपीठ ने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं को अपने आधार पर उर्स मनाने के लिए पहले ही अनापत्ति दे दी है।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन को किसी भी क्षेत्र से प्राप्त किसी भी विशिष्ट शिकायत का विवरण उक्त आदेश में नहीं दिया गया तथा यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई भी है तो भी याचिकाकर्ताओं को इस तथ्य का कोई खुलासा नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं को उस आपत्ति का उत्तर देने का कोई अवसर नहीं दिया गया।

    प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उक्त आदेश प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार किए बिना जल्दबाजी में पारित किया गया था, इसलिए न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया।

    न्यायालय ने आगे निम्नलिखित निर्देश दिए:

    मामला सिटी मजिस्ट्रेट बरेली को सौंपा जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं को रविवार सुबह 11 बजे से पहले प्रस्तावित 08 और 09 अक्टूबर 2024 को उर्स के आयोजन के संबंध में प्राप्त सभी आपत्तियों को उपलब्ध कराए। इसके बाद याचिकाकर्ता अपने सभी वचनों और उत्तरों के साथ दोपहर 01 बजे तक सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें अपने वकीलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है। याचिकाकर्ता वचन देते हैं कि केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, जिनकी कुल संख्या 10 व्यक्तियों से अधिक नहीं हो सकती है।

    इस संबंध में कोई भीड़ एकत्र नहीं की जाएगी।

    इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट हमारे उपरोक्त अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए शाम 6 बजे तक एक नया तर्कसंगत आदेश पारित कर सकते हैं।

    याचिकाकर्ता आगे वचन देते हैं कि यदि अनुमति दी जाती है तो प्रस्तावित समय और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई जाने वाली अन्य शर्तों के संबंध में सख्ती से पालन किया जाएगा।

    इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया गया।

    केस टाइटल - आस्तान-ए-आलिया सकलैनिया शराफतिया और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

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