CMO डॉक्टर अक्सर प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के मामलों में प्रक्रिया से अवगत नहीं होते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य सचिव को SOP जारी करने का निर्देश दिया

Amir Ahmad

27 Sept 2024 3:52 PM IST

  • CMO डॉक्टर अक्सर प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के मामलों में प्रक्रिया से अवगत नहीं होते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य सचिव को SOP जारी करने का निर्देश दिया

    यह देखते हुए कि अक्सर उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर महिला की जांच करते समय टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत नहीं होते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया है, जिसका पालन सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और उनके द्वारा गठित बोर्डों द्वारा किया जाना है।

    याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार ने प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया, जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि गर्भ लगभग 29 सप्ताह का है। इस अवस्था में गर्भपात तथा गर्भ को पूर्ण अवधि तक ले जाने से पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा।

    पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य चिकित्सीय गर्भपात चाहते थे इसलिए न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली।

    जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की पीठ ने कहा,

    “हमारे सामने आए अनेक मामलों में जिनमें याचिकाकर्ता ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के लिए प्रार्थना की थी हमने पाया है कि जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सहित मेडिकल कॉलेजों और पीड़िता की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के हिस्से के रूप में नियुक्त डॉक्टरों को पीड़िता की जांच करते समय और उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी यदि आदेश दिया जाता है कि दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी नहीं है।”

    न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, 1971 में निर्धारित की गई। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रेगुलेशन, 2003 के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में भी इसका उल्लेख किया गया।

    “पूरी प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलता को ध्यान में रखना होगा। यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ जिलों के डॉक्टर उपरोक्त विधानों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित प्रक्रिया से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं।”

    तदनुसार न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को सभी सीएमओ को एसओपी जारी करने का निर्देश दिया।

    टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों का नाम केस रिकॉर्ड से हटा दिया जाए।

    यह भी निर्देश दिया गया कि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति से संबंधित ऐसे सभी मामलों में याचिकाओं के कारण शीर्षक में पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों का नाम उल्लेखित नहीं किया जाना चाहिए।

    Next Story