Krishna Janmabhumi Dispute| इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Amir Ahmad

31 May 2024 5:24 PM IST

  • Krishna Janmabhumi Dispute|  इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    इलाहाबाद हाइकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में दायर 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती दी गई।

    सभी 18 मुकदमों में आम प्रार्थना शामिल है, जिसमें मथुरा में कटरा केशव देव मंदिर के साथ साझा किए गए 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। अतिरिक्त प्रार्थनाओं में शाही ईदगाह परिसर पर कब्ज़ा करने और वर्तमान संरचना को ध्वस्त करने की मांग शामिल है।

    जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने आदेश VII नियम 11 (जन्मभूमि मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने) के तहत दायर मस्जिद समिति की दलीलों और देवता सहित हिंदू वादियों द्वारा उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। न्यायालय ने इस वर्ष फरवरी में मस्जिद समिति की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू की। न्यायालय के समक्ष प्रबंध ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह (मथुरा) की समिति ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि हाइकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों पर पूजा स्थल अधिनियम 1991, सीमा अधिनियम 1963 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 द्वारा रोक लगाई गई।

    मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए वकील तस्नीम अहमदी ने तर्क दिया कि हाइकोर्ट के समक्ष लंबित अधिकांश मुकदमों में वादी भूमि के स्वामित्व का अधिकार मांग रहे हैं, जो 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन के बीच हुए समझौते का विषय था, जिसमें विवादित भूमि को विभाजित किया गया और दोनों समूहों को एक-दूसरे के क्षेत्रों (13.37 एकड़ के परिसर के भीतर) से दूर रहने के लिए कहा गया। हालांकि, मुकदमों पर कानून (पूजा स्थल अधिनियम 1991, सीमा अधिनियम 1963 और साथ ही विशिष्ट राहत अधिनियम 1963) द्वारा विशेष रूप से रोक लगाई गई।

    दूसरी ओर हिंदू वादियों ने तर्क दिया कि शाही ईदगाह के नाम पर कोई संपत्ति सरकारी अभिलेखों में नहीं है तथा उस पर अवैध रूप से कब्जा है। यह भी कहा गया कि यदि उक्त संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड को यह बताना चाहिए कि विवादित संपत्ति किसने दान की है। यह भी तर्क दिया गया कि इस मामले में उपासना अधिनियम, परिसीमा अधिनियम तथा वक्फ अधिनियम लागू नहीं होते।

    मूल वाद नंबर 6, 9, 16 तथा 18 (अन्य बातों के साथ-साथ शाही ईदगाह को हटाने की मांग) की स्थिरता को चुनौती देते हुए एडवोकेट अहमदी ने तर्क दिया कि वादी ने वाद में 1968 के समझौते तथा इस तथ्य को स्वीकार किया कि भूमि (जहां ईदगाह बनी है) का कब्जा मस्जिद प्रबंधन के नियंत्रण में है। इसलिए यह वाद परिसीमा अधिनियम तथा उपासना स्थल अधिनियम दोनों के द्वारा वर्जित होगा, क्योंकि वाद में यह तथ्य भी स्वीकार किया गया कि विचाराधीन मस्जिद का निर्माण 1669-70 में हुआ था।

    संदर्भ के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि कार्यवाही के कारण उत्पन्न होने की तिथि से तीन वर्ष है।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "समझौता 1967 में किया गया था, जिसे मुकदमे में भी स्वीकार किया गया। इसलिए जब उन्होंने 2020 में मुकदमा दायर किया तो सीमा अधिनियम (3 वर्ष) द्वारा इसे वर्जित किया जाएगा। भले ही यह मान लिया जाए कि मस्जिद का निर्माण 1969 में (समझौते के बाद) हुआ था तब भी, मुकदमा अब दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सीमा अधिनियम द्वारा वर्जित होगा। 50 वर्षों से अधिक की देरी यह कार्यवाही का पुराना होने का कारण है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें 2023 में ही परिसर में प्रवेश से मना कर दिया गया, जब उन्होंने स्वीकार किया कि विवादित संपत्ति 1968-69 से मस्जिद प्रबंधन के नियंत्रण में थी।”

    एडवोकेट अहमदी ने आगे तर्क दिया कि यदि शिकायत में यह दावा सही माना जाता है कि मस्जिद का निर्माण 1968 के समझौते के बाद हुआ था तो वे मुकदमे में यह दावा कैसे कर सकते हैं कि उन्हें 2020 में समझौते के बारे में पता चला?

    महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने यह भी तर्क दिया कि स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना केवल उस व्यक्ति को दी जा सकती है, जिसके पास मुकदमे की तिथि पर संपत्ति का वास्तविक कब्ज़ा हो। चूंकि वादी के पास मस्जिद नहीं है, इसलिए वे स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते।

    उन्होंने प्रस्तुत किया,

    "वाद में मस्जिद के प्रबंधन के कब्ज़े को स्वीकार किया गया, क्योंकि मुकदमा कब्जे की परिणामी राहत की मांग किए बिना घोषणा के लिए है। इसलिए यह विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान द्वारा वर्जित होगा... विवादित संपत्ति पर वादी के कब्ज़े के बिना उनके द्वारा निषेधाज्ञा नहीं मांगी जा सकती।”

    उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि जो कोई भी वक्फ संपत्ति (चाहे शाही ईदगाह मस्जिद हो या न हो) के चरित्र पर आपत्ति करता है, उसका निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए और सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून द्वारा वर्जित होगा।

    शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत दायर अपने आवेदन में तर्क दिया कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित वादों में यह स्वीकार किया गया कि 1968 के बाद भी मस्जिद अस्तित्व में थी।

    दूसरी ओर वादीगण ने तर्क दिया है कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना, उसकी प्रकृति बदलना और बिना स्वामित्व के उसे वक्फ संपत्ति में बदलना वक्फ की प्रकृति है। इस तरह की प्रथा की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भी तर्क दिया गया कि इस मामले में वक्फ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है।

    यह भी तर्क दिया गया कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधान विवादित संपत्ति के पूरे हिस्से पर लागू होते हैं। इसकी अधिसूचना 26 फरवरी 1920 को जारी की गई और अब इस संपत्ति पर वक्फ के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

    हिंदू वादियों का प्रतिनिधित्व एडवोकेट हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रीना एन सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, अजय कुमार सिंह, हरे राम त्रिपाठी, प्रभाष पांडे, विनय शर्मा, गौरव कुमार, राधेश्याम यादव, सौरभ तिवारी, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, आशीष कुमार श्रीवास्तव, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव और आशुतोष पांडे (व्यक्तिगत रूप से) ने किया।

    संक्षेप में विवाद

    पूरा विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर मंदिर तोड़कर बनाया गया था।

    1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान जो मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण है और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों पूजा स्थलों को एक साथ संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में अदालतों में विभिन्न प्रकार की राहत की मांग करने वाले पक्षों ने अब इस समझौते की वैधता पर संदेह जताया। वादियों का तर्क है कि समझौता समझौता धोखाधड़ी से किया गया और कानून में अमान्य है।

    विवादित स्थल पर पूजा करने के अधिकार का दावा करते हुए उनमें से कई ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की। पिछले साल मई में इलाहाबाद हाइकोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन स्वीकार करते हुए कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए मथुरा अदालत के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था।

    Next Story