साक्ष्य के स्तर पर पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय मांगने में कोई त्रुटि नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा
Amir Ahmad
14 Sept 2024 12:59 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक की कार्यवाही में साक्ष्य के स्तर पर पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय मांगने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।
अपीलकर्ता-पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, हाथरस के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पति द्वारा शुरू की गई तलाक की कार्यवाही में प्रतिवादी-पति द्वारा उसकी चिकित्सा जांच के लिए आवेदन को अनुमति दी गई।
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इसी तरह के आवेदन पर आदेश दिया कि इसे अंतिम चरण में निपटाया जाएगा। हालांकि तलाक की कार्यवाही में साक्ष्य के स्तर पर जांच की अनुमति दी जा रही थी। अपीलकर्ता के खिलाफ अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर आगे आपत्तियां उठाई गईं। इस आशंका के साथ कि वे मामले के अंतिम निपटान के दौरान प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
यह भी तर्क दिया गया कि CMO को उचित मेडिकल बोर्ड का गठन करना चाहिए था। इस तर्क पर न्यायालय ने पाया कि रिपोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बुलाई गई, जो कि एक सरकारी सुविधा नहीं है।
तदनुसार, न्यायालय ने निर्देश दिया कि चीफ मेडिकल अधिकारी हाथरस द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें योग्य न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक के साथ-साथ ऐसे अन्य डॉक्टर शामिल होने चाहिए, जो आवश्यक मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हो।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित पहले का आदेश अंतरिम आदेश था और पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य के स्तर पर मेडिकल जांच के लिए बुलाना सही था। उस हद तक ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के स्तर पर मेडिकल राय मांगने में कोई गलती नहीं की है।
वर्तमान में पक्षों का साक्ष्य समाप्त हो चुका है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने उस चरण में विशेषज्ञ की राय' के लिए सही ढंग से आह्वान किया है।
तदनुसार, पत्नी द्वारा दायर अपील को इस निर्देश के साथ निपटाया गया कि CMO हाथरस द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट जैसा कि ऊपर कहा गया, ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
केस टाइटल- पूजा गौतम बनाम नीरज गौतम