हत्या के प्रयास के आरोपी को यूपी होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा देने हाईकोर्ट ने दी शॉर्ट टर्म जमानत
Amir Ahmad
18 Sept 2026 1:18 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में जेल में बंद आरोपी को यूपी होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए सीमित अवधि की जमानत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को 16 सितंबर को सुबह 4:30 बजे जेल से रिहा किया जाए और पूरी अवधि के दौरान वह पुलिस हिरासत में रहेगा।
जस्टिस राजीव भारती ने जिला जेल रायबरेली में 10 मई 2026 से बंद अनुज कुमार तिवारी उर्फ गोलू की शॉर्ट टर्म जमानत अर्जी पर यह आदेश दिया।
अनुज ने 16 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे फतेहपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज, नेवलापुर (कोड़ाई घाट), जोनियाकलां में निर्धारित यूपी होमगार्ड भर्ती की शारीरिक परीक्षा में शामिल होने के लिए सीमित अवधि की जमानत मांगी थी।
राज्य सरकार ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी हत्या के प्रयास, बलवा और आपराधिक धमकी समेत गंभीर आरोपों का सामना कर रहा है। हालांकि, राज्य की ओर से शारीरिक परीक्षा की तारीख और उससे संबंधित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया गया।
मामले की परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी को 16 सितंबर को सुबह 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक शॉर्ट टर्म जमानत देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस दौरान आरोपी पुलिस हिरासत में रहेगा।
अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी को दो पुलिस कांस्टेबलों की हिरासत में जेल से छोड़ा जाए और दोनों पुलिसकर्मी उसे परीक्षा स्थल तक ले जाएंगे तथा पूरी अवधि में उसके साथ रहेंगे।
कोर्ट ने रायबरेली के एसपी को निर्देश दिया कि 16 सितंबर को सुबह 4:30 बजे आरोपी को जिला जेल से निर्धारित पुलिस हिरासत में रिहा कराया जाए। एसपी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उसी दिन शाम 6 बजे तक आरोपी की हिरासत दोबारा रायबरेली जेल के अधीक्षक को सौंप दी जाए।
हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा। एसपी को आरोपी के साथ दो पुलिसकर्मियों की तैनाती करने का भी निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने की अनुमति वाली अवधि के दौरान तैनात पुलिसकर्मी आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
इन निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने अनुज कुमार तिवारी की शॉर्ट टर्म जमानत अर्जी का निपटारा किया।

