मुस्लिम कानून के तहत लिखित रूप में अपंजीकृत दस्तावेज़ पर मौखिक उपहार स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 A के अधीन नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Amir Ahmad

13 Aug 2024 11:33 AM IST

  • मुस्लिम कानून के तहत लिखित रूप में अपंजीकृत दस्तावेज़ पर मौखिक उपहार स्टाम्प अधिनियम की धारा 47 A के अधीन नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मुस्लिम कानून के तहत मौखिक उपहार, जो अपंजीकृत दस्तावेज़ पर लिखित रूप में कम किया जाता है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत कार्यवाही के अधीन नहीं हो सकता।

    भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-A कलेक्टर को अधिनियम के तहत किसी भी उपकरण पर स्टाम्प शुल्क में कमी के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देती है। धारा 47-ए की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि जहां पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किसी भी उपकरण में यह पाया जाता है कि उल्लिखित बाजार मूल्य स्टाम्प अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्य से कम है, ऐसे दस्तावेज़ को कलेक्टर को भेजा जाएगा।

    इसके बाद कलेक्टर धारा 47- A में निर्धारित शर्तों के अनुसार पक्ष द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क और दंड में कमी का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ता है।

    जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने कहा,

    “एक बार जब प्रतिवादियों द्वारा यह तथ्य स्वीकार कर लिया जाता है कि उपहार विलेख/हिबा पंजीकरण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47(ए) के तहत कार्यवाही सेवा के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। इसके अलावा अधिनियम की धारा 47-ए केवल तभी लागू हो सकती है, जब कोई उपकरण/दस्तावेज पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और अन्यथा नहीं। यदि प्राधिकारियों का विचार था कि स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए हिबा/गिट डीड की आवश्यकता थी तो स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए थी, न कि अधिनियम की धारा 47-ए के तहत।”

    यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि आले हसन नामक व्यक्ति ने 22.12.2005 को सरवरी एजुकेशनल सोसाइटी के पक्ष में विचाराधीन भूमि का मौखिक उपहार दिया। इसके बाद भूमि का कब्जा सोसाइटी को सौंप दिया गया। इसके बाद मो. सरवरी एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक के रूप में कार्यरत असलम ने सहस डिग्री कॉलेज के पक्ष में मौखिक उपहार दिया, जिसे 06.02.2006 को इसके सचिव नदीम हसन पुत्र आले हसन के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार सभी उपहार मौखिक थे।

    एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद आदेश भी पारित किया गया, जिसमें 11,25,000/- रुपये को अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क के रूप में दिखाया गया और उसी राशि का जुर्माना भी लगाया गया। आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि उपहारों को लिखित ज्ञापन में केवल याददास्त के लिए नोट किया गया और उन्हें पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन पर कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं था।

    एलआर द्वारा हफीजा बीबी और अन्य बनाम शेख फरीद (मृत) और अन्य पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुस्लिम कानून के तहत उपहार की तीन अनिवार्यताएं हैं। उपहार की घोषणा स्वीकृति और कब्जे की डिलीवरी और यदि मौखिक उपहार दिया जाता है, जो तीनों शर्तों को पूरा करता है, तो यह पूर्ण और अपरिवर्तनीय उपहार है। यह माना गया कि इस तरह के मौखिक उपहार को लिखित रूप में कम करने से यह औपचारिक उपहार विलेख नहीं बन जाता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना,

    "टी.पी. अधिनियम की धारा 129 मुस्लिम कानून के नियम को संरक्षित करती है। मुस्लिम द्वारा अचल संपत्ति के उपहार के लिए टी.पी. अधिनियम की धारा 123 की प्रयोज्यता को बाहर करती है। हम खुद को मुल्ला, प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम कानून (19वां संस्करण), पृष्ठ 120 से ऊपर पुन: प्रस्तुत कानून के कथन से स्पष्ट रूप से सहमत पाते हैं। दूसरे शब्दों में यह आवश्यकता नहीं है कि सभी मामलों में जहां उपहार विलेख उपहार बनाने के समकालीन है तो ऐसे विलेख को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करेगा।”

    जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि किसी भी पक्ष ने यह दावा नहीं किया कि हिबा/उपहार विलेख पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया। इसलिए स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के तहत कार्यवाही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि यह एक अपंजीकृत दस्तावेज था।

    तदनुसार रिट याचिका को अनुमति दी गई।

    केस टाइटल- साहस डिग्री कॉलेज थ्रू सेक्रेटरी नदीम हसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जे.पी. नागर और अन्य [रिट - सी संख्या - 41137/2010]

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