इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काम के घंटों के दौरान मोबाइल फोन बंद करने के वाले DM को तलब किया
Amir Ahmad
22 Oct 2024 11:29 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट (DM) मंगला प्रसाद सिंह को तलब किया और उनसे पूछा कि उनका मोबाइल फोन बंद क्यों पाया गया, जिसके कारण विस्फोटक लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित सुनवाई के सिलसिले में उनसे संपर्क नहीं हो सका।
जस्टिस अब्दुल मोइन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब पीठ ने सरकारी वकील से संबंधित DM से कुछ निर्देश लेने को कहा। अदालत को बताया गया कि DM को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर वह बंद पाया गया।
इस पर अदालत ने अपनी नाराजगी व्यक्त की जैसा कि उन्होंने कहा:
"यह वास्तव में दुखद स्थिति है कि जिले के मुखिया अपना मोबाइल फोन बंद करके काम कर रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है कि किन परिस्थितियों में उक्त मोबाइल फोन बंद किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी आपात स्थिति में जिले के प्रमुख जिला मजिस्ट्रेट से कैसे संपर्क किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी पाया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपना मोबाइल बंद रखने के लिए कोई उचित या प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। इसे देखते हुए न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट जिला हरदोई को मंगलवार को प्रातः 10:15 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि किन परिस्थितियों में सरकारी वकील के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनसे संपर्क नहीं किया जा सका।”
न्यायालय नजाकत अली द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें DM को फरवरी 2024 से लंबित उनके विस्फोटक लाइसेंस को नवीनीकृत करने का आदेश देने की मांग की गई। याचिकाकर्ता को 1989 में विस्फोटक लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता था। जब उन्होंने 29 फरवरी, 2024 को इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो उनके आवेदन के बाद से काफी समय बीत जाने के बावजूद उन्हें सक्षम प्राधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किए हुए लगभग आठ महीने बीत चुके हैं, न्यायालय ने सरकारी वकील को DM से निर्देश लेने के लिए कहा कि नवीनीकरण के लिए उक्त आवेदन पर सुबह के सत्र में निर्णय क्यों नहीं लिया गया।
चूंकि संबंधित DM से संपर्क नहीं हो सका, क्योंकि उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया। इसलिए न्यायालय ने उन्हें यह बताने के लिए बुलाया कि याचिकाकर्ता के विस्फोटक लाइसेंस का नवीनीकरण फरवरी 2024 में आवेदन किए जाने के बावजूद क्यों नहीं किया गया।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि विस्फोटक लाइसेंस का नवीनीकरण न करने का कोई कारण सामने नहीं आया, जिसे फरवरी 2024 में नवीनीकरण के लिए दिया गया।
न्यायालय ने DM, हरदोई को तलब करते हुए कहा,
“आने वाले त्यौहारों के मौसम को देखते हुए विभिन्न त्यौहार बीत जाने के बावजूद जिनमें याचिकाकर्ता पूर्व विस्फोटक लाइसेंस धारक होने की हैसियत से अपनी आजीविका चला सकता था।”
न्यायालय ने सरकारी वकील को अपने आदेश के बारे में प्रमुख सचिव, गृह, सिविल सचिवालय यूपी को सूचित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, प्रमुख सचिव गृह को भी DM को हाईकोर्ट के आदेश के बारे में सूचित करने और 22 अक्टूबर को सुबह 10:15 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा गया।
दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्टैंडिंग काउंसिल को भी लगता है कि प्रमुख सचिव गृह का फोन बंद है तो उन्हें राज्य के मुख्य सचिव को अपने आदेश के बारे में सूचित करना चाहिए।