हज यात्रा पूर्ण अधिकार नहीं, सजा काटने के बाद भी जाया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC की धारा 304 के तहत दोषी करार व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार

Amir Ahmad

12 May 2025 3:06 PM IST

  • हज यात्रा पूर्ण अधिकार नहीं, सजा काटने के बाद भी जाया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC की धारा 304 के तहत दोषी करार व्यक्ति को जमानत देने से किया इनकार

    जस्टिस आलोक माथुर की पीठ ने कहा कि हज के लिए तीर्थ यात्रा करने का अधिकार पूर्ण नहीं है। इस पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि इस समय जमानत देने से उसके देश के कानून के चंगुल से बाहर भागने की संभावना बढ़ सकती है। पीठ ने कहा कि जेल में सजा काटने के बाद भी वह इस तरह की धार्मिक पूजा कर सकता है।

    एकल जज ने अपने आदेश में कहा,

    "अपीलकर्ता अपनी सजा पूरी करने के बाद कानून के अनुसार हज के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को कानून के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य के विरुद्ध यह निषेधाज्ञा है कि वह कानून के अनुसार ही किसी को वंचित न करे। दोषसिद्धि के बाद कारावास कानून के प्रावधान के अनुसार आवागमन के अधिकार को कम करने के समान है। तदनुसार, इसे मनमाना या अवैध नहीं माना जा सकता।"

    संक्षेप में मामला

    दोषसिद्धि से पहले अपीलकर्ता-जाहिर ने अपनी पत्नी के साथ हज के लिए आवेदन किया। इस उद्देश्य के लिए शुल्क जमा किया था। इसके बाद उन्हें 4 मई, 2025 से 16 जून, 2025 तक निर्धारित हज यात्रा पर जाने के लिए चुना गया।

    इस बीच उन्हें बहराइच के एडिशनल सेशन जज द्वारा IPC की धारा 304/34 के तहत 10 साल और IPC की धारा 323 के तहत छह महीने की सजा सुनाई गई।

    सजा के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और हज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए एक छोटी जमानत याचिका भी दायर की।

    उनके वकील ने मुख्य रूप से सैयद अबू अला बनाम एनसीबी 2024 लाइव लॉ (दिल्ली) 334 के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें हाईकोर्ट ने 2010 में NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए 73 वर्षीय व्यक्ति को हज करने के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी, यह देखते हुए कि हज यात्रा इस्लामी आस्था में बहुत महत्व रखती है।

    दूसरी ओर, एजीए ने उनकी अल्पकालिक जमानत का विरोध किया।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में पीठ ने नोट किया कि अपीलकर्ता, जिसे 10 साल जेल की सजा सुनाई गई, ने जेल में केवल एक महीना (26 मार्च, 2025 से) बिताया।

    इसके अलावा, उन्होंने पाया कि अल्पकालिक जमानत/पैरोल हालांकि कानून के तहत प्रदान नहीं की गई लेकिन गंभीर बीमारी या पारिवारिक आपात स्थिति जैसी कुछ अनिवार्यताओं के लिए अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

    एकल जज ने कहा कि हज मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का दायित्व है लेकिन इस तरह की अल्पकालिक जमानत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती, क्योंकि हज यात्रा के लिए आवेदन अपीलकर्ता को सजा सुनाए जाने से पहले प्रस्तुत किया गया और उसे मंजूरी दी गई।

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "निस्संदेह इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह मुस्लिम धर्म का एक हज दायित्व है, यहां तक ​​कि इस तरह के धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका महत्व है, लेकिन दूसरी ओर केवल इसलिए कि आवेदन उसकी सजा से पहले प्रस्तुत किया गया। उसे अनुमति दी गई, अपीलकर्ता को अल्पकालिक जमानत देने का कारण नहीं हो सकता है। यह देखा गया है कि वह IPC की धारा 304/34 के साथ-साथ IPC की धारा 323 के तहत दोषी है, जिसमें आरोप बहुत गंभीर हैं। उसे 10 साल की अवधि के लिए सजा सुनाई जा रही है। एक महीने की कैद हो चुकी है।”

    इसके अलावा सैयद अबू अला मामले से इस मामले को अलग करते हुए न्यायालय ने कहा कि उस विशेष मामले में याचिकाकर्ता ने 11.5 साल की सजा में से 10 साल की सजा काट ली है, जो उसकी जमानत को उचित ठहराता है। हालांकि यहां अपीलकर्ता ने 10 साल की सजा में से केवल एक महीने की सजा काटी है।

    इस पृष्ठभूमि में यह कहते हुए कि रिहा होने से पहले पूरी सजा पूरी करना अनिवार्य है और जमानत आवेदन पर फैसला करते समय कैदी के फरार होने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए, खंडपीठ ने उसकी याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

    केस टाइटल- जाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एलकेओ 2025 लाइव लॉ (एबी) 169

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