भारत में हर कोई धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

11 April 2024 8:54 AM IST

  • भारत में हर कोई धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में लोग अपना धर्म चुनने और बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, ऐसे परिवर्तनों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

    जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी के धर्म परिवर्तन की इच्छा का विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक है। इसके बाद ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्रवाई की जानी चाहिए।

    महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने कानूनी औपचारिकताओं और सार्वजनिक जांच के महत्व पर जोर देते हुए किसी के धर्म को बदलने के लिए स्पष्ट चरण-दर-चरण प्रक्रिया की भी रूपरेखा तैयार की।

    कोर्ट ने समझाया,

    'धर्म परिवर्तन के लिए शपथ पत्र अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा। इसके बाद उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के बदलाव पर कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह का कोई धोखाधड़ी या अवैध रूपांतरण नहीं है। अखबार के विज्ञापन में नाम, उम्र और पता जैसे विवरण अवश्य निर्दिष्ट होने चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय राजपत्र में अधिसूचना होनी चाहिए, जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित ऑनलाइन रिकॉर्ड है। यदि गजट आवेदन दायर किया गया है तो विभाग आवेदन का बारीकी से निरीक्षण करेगा और एक बार जब वे आश्वस्त हो जाएंगे कि सब कुछ क्रम में है तो धर्म परिवर्तन आवेदन ई-गजट में प्रकाशित किया जाएगा।”

    कोर्ट ने कहा कि धर्म में बदलाव कानूनी होना चाहिए, जिससे देश भर में सभी सरकारी आईडी पर नया धर्म दिखाई दे।

    ये टिप्पणियां करने का अवसर वारिस अली, जो धर्म से मुस्लिम है और उसकी पत्नी अंजनी, जो धर्म से हिंदू है, द्वारा धारा 482 की याचिका पर विचार करते समय उत्पन्न हुई, जिसमें अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366, 366ए, 504, 506, 376 और POCSO Act की धारा 7/8 एवं 3/4 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।

    अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि लड़की (कथित पीड़िता) ने आवेदक नंबर 1 के साथ विवाह किया और स्वेच्छा से अपना धर्म (हिंदू से मुस्लिम में) बदलने के बाद और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने लड़की को जन्म दिया है और बच्चे का पिता आवेदक नंबर 1 है। इस प्रकार, निवेदन यह है कि आवेदक नंबर 1 के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया गया, जैसा कि आरोप लगाया गया।

    इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में किसी के लिए भी अपना धर्म बदलना खुला है, लेकिन केवल मौखिक या लिखित घोषणा से धर्म परिवर्तन नहीं होता है, न्यायालय ने राज्य की ओर से पेश वकील को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया कि ऐसा धर्म परिवर्तन कानूनी बाधाओं से आगे निकलने के लिए या इसके तहत नहीं किया गया। किसी दबाव या लालच से और तथ्यों का पता लगाने के लिए कि क्या धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के लिए किया गया, या किया गया।

    मामले को अब 6 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

    गौरतलब है कि 2020 में, उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने राज्य में गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण से निपटने के लिए अध्यादेश पारित किया था। मार्च 2021 में इसे [उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021] अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

    अधिनियम का उद्देश्य गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी रूपांतरण पर रोक लगाना और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है।

    अधिनियम की धारा 8 उस व्यक्ति को अनिवार्य करती है, जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे कम से कम साठ दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को घोषणा पत्र देना होगा कि धर्म परिवर्तन करने का निर्णय उसका अपना है। धारा 9 रूपांतरण के बाद की घोषणा से संबंधित है।

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