मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी संदेहास्पद: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Praveen Mishra

7 Aug 2024 5:43 PM IST

  • मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी संदेहास्पद: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते दहेज हत्या के अपराध के आरोपी एक व्यक्ति (मृतक/पीड़ित के पति) को जमानत दी, यह देखते हुए कि यह संदिग्ध था कि मामले में किसी भी दहेज की मांग की गई थी क्योंकि दोनों पक्षों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी की थी।

    जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने जून 2023 में गिरफ्तार आरोपी पति को जमानत देते हुए कहा "मृतक का विवाह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत आवेदक के साथ संपन्न हुआ था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसलिए, प्रथम दृष्टया, यह नहीं कहा जा सकता है कि दहेज की मांग कभी आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उठाई गई थी"

    अदालत ने कई अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा: सह-अभियुक्तों को जमानत दे दी गई है, घटना आत्महत्या का मामला प्रतीत होती है, शव परीक्षण से मृतक के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट का पता नहीं चला, मृतक की मृत्यु से पहले दहेज की मांग या क्रूरता के लिए अभियुक्त के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक शिकायत नहीं थी, आदि।

    अपने आदेश में, न्यायालय ने सुमित सुभाषचंद्र गंगवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 LL(SC) 373 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि जमानत देने/अस्वीकृत करने/अग्रिम जमानत देने के चरण में साक्ष्य के विस्तृत विस्तार से बचना होगा।

    पूरा मामला:

    अदालत के समक्ष आरोपी आवेदक के वकील ने दलील दी कि मृतक से आवेदक का विवाह राज्य सरकार की एक योजना (मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना) के तहत 25 जून, 2021 को हुआ था और इसलिए दहेज की मांग को लेकर कोई मुद्दा नहीं हो सकता।

    आगे यह तर्क दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, शव परीक्षण में मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, जो आवेदक की बेगुनाही का संकेत देता है। एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के शरीर में एल्युमिनियम फॉस्फेट की पहचान की गई है, जिससे पता चलता है कि मृतक की मौत संभवतः उक्त रसायन के सेवन से आत्महत्या करके हुई थी।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि 1 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की दहेज की मांग के एफआईआर के आरोप अस्पष्ट हैं और पहले मुखबिर के बयान से असमर्थित हैं। पीठ को यह भी अवगत कराया गया कि मामले के सह-आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

    अंत में, आवेदक के वकील ने कहकशां कौसर @ सोनम बनाम बिहार राज्य 2022 LL (SC) 141 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि दहेज की मांग और क्रूरता के एफआईआर के आरोपों में एफआईआर और पहले मुखबिर के सीआरपीसी की धारा 161 बयान दोनों में पुष्टि की कमी है। इसलिए, इस स्तर पर इन आरोपों की अवहेलना की जानी चाहिए।

    दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश एजीए ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक को इस आधार पर कि यह घटना शादी के दो साल के भीतर हुई थी, और इसलिए, उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 और 113-बी के अनुसार अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।

    एजीए ने यह भी दलील दी कि आवेदक जमानत पाने वाले सह-आरोपियों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकता और इसलिए जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। हालांकि, एजीए ने आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक और कानूनी तर्कों का खंडन नहीं किया।

    हालांकि, अदालत ने आवेदक के वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए, उसे एक व्यक्तिगत बांड और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत दे दी।

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