सरकारी परीक्षाओं में नकल करना योग्यता और समान अवसरों के सिद्धांतों को कमजोर करता है, ऐसे कृत्यों से सख्ती से निपटा जाना चाहिएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 Aug 2024 8:34 AM GMT

  • सरकारी परीक्षाओं में नकल करना योग्यता और समान अवसरों के सिद्धांतों को कमजोर करता है, ऐसे कृत्यों से सख्ती से निपटा जाना चाहिएः इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकारी परीक्षाओं में नकल करना योग्यता और समान अवसरों के सिद्धांतों को कमजोर करता है। इसलिए, ऐसे कृत्यों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभाव किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं।

    जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने अमित कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर फरवरी में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक अन्य उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने का आरोप है।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "...सरकारी परीक्षाओं में नकल करना योग्यता और समान अवसरों के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने और समाज में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। यह उन लोगों को लाभ पहुंचाता है जो फर्जी गतिविधियों के लिए भुगतान कर सकते हैं, जबकि उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो अपनी मेहनत और योग्यता पर भरोसा करते हैं। इसलिए, परीक्षाओं में नकल करने के कृत्यों को सख्ती से निपटाना चाहिए, क्योंकि उनके प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं बल्कि समाज को भी प्रभावित करते हैं"।

    अभियोजन के मामले के अनुसार, आरोपी अमित कुमार को बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पकड़ा गया था, जिसमें एक मिसमैच पाया गया था। वह एक अन्य उम्मीदवार (सचिन यादव) के लिए परीक्षा देने की कोशिश कर रहा था, एक फर्जी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड का उपयोग कर रहा था। उस पर आईपीसी की धारा 420/467/468/471 और यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 3/9 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

    मामले में जमानत की मांग करते हुए, आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उसके वकील ने तर्क दिया कि उसे झूठे तरीके से फंसाया गया है और इस बात पर जोर दिया कि कुमार का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि घटना के बाद से कुमार जेल में है और उन्हें आश्वासन दिया कि वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में पूरा सहयोग करेगा।

    दूसरी ओर, उसकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के कथित कार्यों के गंभीर निहितार्थों पर जोर दिया, जो सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता और योग्यता और समान अवसर के सिद्धांतों को कमजोर करता है। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद कुमार की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।

    ऐसा करते समय, न्यायालय ने सरकारी परीक्षाओं में धोखाधड़ी के व्यापक सामाजिक प्रभाव को रेखांकित किया, यह देखते हुए कि इस तरह की कार्रवाइयां उन लोगों को जो धोखाधड़ी के साधनों का खर्च उठा सकते हैं, को उन लोगों पर जो अपनी योग्यता पर भरोसा करत हैं, के ऊपर अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति देकर असमानता को बनाए रखती हैं।

    केस टाइटलः अमित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 480

    केस साइटेशन- 2024 लाइव लॉ (एबी) 480

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