इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड पर अर्नेश कुमार दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट IO को अवमानना नोटिस जारी किया
Amir Ahmad
2 Sept 2024 1:20 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में गिरफ्तारी और रिमांड पर 2014 के अर्नेश कुमार निर्णय में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए राज्य न्यायिक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया।
जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने इस आधार पर (न्यायिक अधिकारी और IO को) अवमानना नोटिस जारी किया कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने दो व्यक्तियों को बिना किसी कारण या कारण के हिरासत में लिया।
इसके अलावा संबंधित मजिस्ट्रेट ने केस डायरी में दिए गए कारणों की जांच किए बिना और कोई संतुष्टि दर्ज किए बिना रिमांड स्वीकार कर लिया।
संदर्भ के लिए अर्नेश कुमार के निर्णय के अनुसार गिरफ्तारी अपवाद होनी चाहिए, जहां अपराध सात वर्ष से कम कारावास से दंडनीय हो। ऐसे मामलों में IO द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बजाय धारा 41A CrPc के तहत उपस्थिति का नोटिस आरोपी को दिया जाना चाहिए।
गिरफ्तारी असाधारण परिस्थितियों में की जा सकती है लेकिन कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा निर्णय मजिस्ट्रेटों के लिए यह भी अनिवार्य बनाता है कि वे आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार देते समय पुलिस अधिकारी द्वारा पूर्वोक्त शर्तों के अनुसार प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करें और अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही हिरासत को अधिकृत करें।
इस मामले में आवेदकों और एक ही परिवार के अन्य सदस्यों के बीच संपत्ति का विवाद था। 23 जून, 2024 को सुबह 8:00 बजे, आवेदकों के चाचा (शिव कुमार) पर उनके खेत पर जाते समय कथित तौर पर पांच लोगों ने लाठी, डंडा और फरसा से हमला किया। चाचा द्वारा शोर मचाने पर, आवेदक और परिवार के अन्य सदस्य उनकी मदद करने पहुंचे लेकिन उन पर भी हमला किया गया। मारपीट के दौरान आवेदक संख्या 1 और शिव कुमार को चोटें आईं, तथा आवेदक संख्या 2 को भी सिर में चोट आई।
इसके बाद शिव कुमार ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उसी दिन, कथित हमलावरों में से एक ने भी आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर (क्रॉस एफआईआर) दर्ज कराई।
इसके अनुसार आवेदकों को बिना किसी कारण के हिरासत में ले लिया गया तथा उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश किया गया, जिन्होंने उनकी रिमांड स्वीकार कर ली।
अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी और रिमांड अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पूरी तरह उल्लंघन है।
इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि अर्नेश कुमार मामले में यह प्रावधान किया गया कि मामले के निर्देशों का पालन करने में कोई भी विफलता, संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि रिमांड मजिस्ट्रेट भी केस डायरी में दिए गए कारणों की जांच करने में विफल रहे और बिना कोई कारण दर्ज किए इसलिए रिमांड स्वीकार कर लिया गया और आवेदकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिससे अर्नेश कुमार के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ।
यह देखते हुए कि पुलिस ने खुद दर्ज किया है कि आवेदक संख्या 2 को सिर में चोट लगी थी। पुलिस अधिकारी अर्नेश कुमार मामले में निर्धारित कानून का पालन करने में विफल रहा, अदालत ने प्रतिवादियों को कारण बताने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया कि क्यों न उन्हें इस अदालत के निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए दंडित किया जाए, जिसे दो सप्ताह के भीतर वापस किया जाना है, ऐसा न करने पर अवमानना करने वालों को तलब करने के बाद आरोप तय किए जा सकते हैं।
अब मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
केस टाइटल - आशुतोष सिंह और अन्य बनाम अंकिता सिंह-द्वितीय, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 21 सुल्तानपुर और अन्य