चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से छूट देने वाले प्रावधान को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

Amir Ahmad

1 Sept 2025 3:07 PM IST

  • चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से छूट देने वाले प्रावधान को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने शुक्रवार (29 अगस्त) को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 को चुनौती दी।

    धारा 16 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के दौरान लिए गए किसी भी निर्णय, कार्रवाई या कथन के संबंध में उनके विरुद्ध कोई भी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में नहीं चलाई जाएगी।

    अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में दलील दी कि यह प्रावधान संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि यह चुनाव आयुक्तों को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जवाबदेही के संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करता है।

    सुनवाई के दौरान याचिका की सुनवाई योग्यता (Maintainability) पर आपत्ति उठाई गई।

    इसके बाद जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने ठाकुर को याचिका में आवश्यक संशोधन करने का समय दिया।

    अब मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

    केस टाइटल- अमिताभ ठाकुर बनाम भारत संघ, विधि एवं न्याय मंत्रालय सचिव, नई दिल्ली एवं अन्य

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