वेतन भुगतान अधिनियम | धारा 17 के तहत अपील पर निर्णय लेने वाले जिला जज अदालत के रूप में कार्य करते हैं, 'व्यक्तित्व पदनाम' के रूप में नहीं: इलाहाबाद हाइकोर्ट

Amir Ahmad

31 Jan 2024 1:40 PM IST

  • वेतन भुगतान अधिनियम | धारा 17 के तहत अपील पर निर्णय लेने वाले जिला जज अदालत के रूप में कार्य करते हैं, व्यक्तित्व पदनाम के रूप में नहीं: इलाहाबाद हाइकोर्ट

    इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि नाम से व्यक्तिगत क्षमता में नियुक्त न्यायाधीश व्यक्तित्व पदनाम (Persona Designate) के रूप में कार्य करता है, लेकिन जब उन्हें केवल उनके पदनाम से नियुक्त किया जाता है, तो वह न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं।

    न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि नियुक्ति व्यक्तित्व पदनाम के रूप में की गई है, या नहीं, यह देखने के लिए है कि क्या व्यक्ति को "केवल उसके नाम से नियुक्त किया गया है, विवरण या पदनाम केवल उसकी पहचान के लिए दिया जा रहा है।" यदि केवल पद या पदनाम का उल्लेख किया गया है तो नियुक्ति न्यायालय के रूप में है न कि व्यक्तित्व पदनाम के रूप में।

    इस प्रकार न्यायालय ने माना कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 (Payment of Wages Act 1936) की धारा 17 के तहत अपील में न्यायाधीश द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में पारित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाइकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।

    जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने यह फैसला सुनाया,

    “एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज-IX कानपुर नगर वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 17 के तहत अपील में शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, न कि व्यक्तित्व पदनाम के रूप में। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका इस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।''

    मामले की पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता भूमि शक्ति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक लिमिटेड, जिसने आवासीय भवन के विकास के लिए मधुबाला के साथ बिल्डर्स समझौता किया, आवासीय भवन के विकास के लिए मधुबाला भवन में फॉल्स सीलिंग आदि करने के लिए श्याम जी को उप-ठेका दिया गया। यद्यपि श्याम जी को 30,000 रुपये अग्रिम दिये गये, परन्तु उनके द्वारा काम नहीं किया गया और बैंक द्वारा भुगतान रोक दिया गया।

    इसके बाद श्याम जी और अन्य ने वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत निर्धारित प्राधिकारी (अतिरिक्त श्रम आयुक्त) के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे 500 रुपये की दैनिक मजदूरी पर राजमिस्त्री के रूप में कार्यरत हैं और वर्ष 1-10-2017 से 28-3- 2018 तक नियमित रूप से से काम कर रहे। यह आरोप लगाया गया कि उन्हें कुल 75,000 रुपये में से केवल 32,500 रुपये का भुगतान किया गया।

    कंपनी को इन कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनाया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार बनाया गया। विहित प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को श्रम आयुक्त, कानपुर के पास 2,50,500 रुपये जमा करने का निर्देश देते हुए उत्तरदाताओं के दावे को स्वीकार किया, अन्यथा वसूली प्रमाणपत्र जारी करके राशि की वसूली की जाएगी। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर के समक्ष एक्ट की धारा 17 के तहत अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर की।

    प्रतिवादी के वकील ने वेतन भुगतान एक्ट की धारा 17 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 227 के तहत याचिका की सुनवाई योग्यता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई। यह तर्क दिया गया कि ऐसे आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है। राज्य के वकील ने तर्क दिया कि उचित उपाय सीपीसी की धारा 115 के तहत नागरिक जांच होगा।

    इसके विपरीत याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एक्ट की धारा 17(1) के तहत वाद न्यायालय या जिला न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के रूप में।

    राधे श्याम बनाम छवि नाथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेशों का जांच कर सकता है।

    हाईकोर्ट का फैसला

    सेंट्रल टॉकीज बनाम द्वारका प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा,

    “न्यायालय की राय में जहां जज को केवल उसके नाम से उसकी व्यक्तिगत क्षमता में नियुक्त किया जाता है, वह व्यक्ति डेजिग्नेट के रूप में कार्य करता है, लेकिन जहां उसे केवल उसकी डेजिग्नेशन से नियुक्त किया जाता है, वह न्यायालय के रूप में कार्य करता है न कि व्यक्ति की डेजिग्नेशन के रूप में। यह निर्धारित करने के लिए जांच कि क्या नियुक्ति व्यक्ति के डेजिग्नेशन के रूप में या सदस्य या वर्ग के रूप में की गई है, यह पता लगाने के लिए है कि क्या नियुक्त व्यक्ति को केवल उसके नाम से नियुक्त किया गया। विवरण या डेजिग्नेशन केवल उसकी पहचान के लिए दिया जा रहा है। जहां केवल व्यक्ति के पेशे या व्यवसाय या उसके द्वारा धारित पद का उल्लेख किया गया, वहां नियुक्ति व्यक्तित्व पदनाम के रूप में नहीं है।''

    न्यायालय ने देश के विभिन्न हाइकोर्ट के निर्णयों पर भरोसा किया, जहां यह माना गया कि अधिनियम की धारा 17 के तहत अपीलीय प्राधिकारी एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है न कि डेजिग्नेशन के रूप में।

    महाप्रबंधक बनाम पारस नाथ तिवारी पर भरोसा रखा गया, जिसमें इलाहाबाद हाइकोर्ट ने माना कि वेतन भुगतान एक्ट की धारा 17 के तहत अपील सुनने की शक्ति जिला जज को दी गई, न कि व्यक्तिगत क्षमता में पद पर बैठे व्यक्ति को। इसलिए, धारा 17 के तहत अपील की सुनवाई करने वाला जिला जज सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करता है, जो हाइकोर्ट के अधीनस्थ है।

    इसके अलावा न्यायालय ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने राधे श्याम बनाम छबि नाथ में कहा था,

    “(i) सिविल कोर्ट के न्यायिक आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, (ii) अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार भारत का संविधान अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार से अलग है।”

    कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम नंदिनी जे. शाह और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा जताते हुए माना कि वेतन भुगतान एक्ट की धारा 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-IX कानपुर नगर सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करते हैं। उनके द्वारा पारित आदेश को भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 हाइकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

    याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए कोर्ट ने प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल- जयंत श्रीवास्तव बनाम निर्धारित प्राधिकारी, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 और अतिरिक्त श्रम आयुक्त और 4 अन्य।

    याचिकाकर्ता के वकील- प्रभाव श्रीवास्तव

    प्रतिवादी के वकील: सत्येन्द्र नारायण सिंह, ईशान मेहता

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