'X' पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 17 फरवरी तक बढ़ी
Amir Ahmad
10 Feb 2025 6:48 AM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर कथित एक्स 'x' (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 17 फरवरी तक बढ़ा दी।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहत बढ़ाई।
बता दें कि जुबैर पर गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में FIR दर्ज की, जिसमें विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद के सहयोगी की शिकायत के बाद उन पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया।
जुबैर ने FIR को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। 20 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से यह कहते हुए कि वह कोई खूंखार अपराधी नहीं है, 6 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
इसके अनुसार, यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव डॉ. उदिता त्यागी ने जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने पुजारी के पुराने और संपादित क्लिप को X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया। इसमें पैगंबर मुहम्मद पर नरसिंहानंद की कथित भड़काऊ टिप्पणी थी, जिससे विवादास्पद पुजारी के खिलाफ कट्टरपंथी भावनाओं को भड़काया जा सके।
जुबैर का मामला यह है कि वह यति नरसिंहानंद के कथित विवादास्पद भाषण का हवाला देकर और उनके आचरण को उजागर करके अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा था, न केवल उसे बल्कि उसी मुद्दे पर पोस्ट किए गए कई नए लेखों और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी और जुबैर ने कुछ भी अलग नहीं कहा था।